लखनऊ: (मानवी मीडिया)वित्त एवं लेखाधिकारी, बेसिक शिक्षा विभाग, गौतमबुद्ध नगर श्री हरेश कुमार सोलंकी के विरूद्ध गंभीर प्रकृति के आरोपों के प्रथम दृष्टया दोष सिद्व पाये जाने पर को उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली-1999 के नियम-4 के अंतर्गत तत्काल प्रभाव से निलंबित कर उनके विरूद्ध अनुशासनिक कार्यवाही संस्थित करते हुए श्रीमती पूनम मिश्रा, मुख्य भुगतान एवं लेखाधिकारी, यू0पी0भवन, नई दिल्ली को जांच अधिकारी नामित किया गया है। निलम्बन अवधि में श्री सोलंकी को कार्यालय अपर निदेशक, कोषागार, आजमगढ मण्डल, आजमगढ से सम्बद्ध किया गया है।
उत्तर प्रदेश के सचिव वित्त संजय कुमार ने यह जानकारी देते हुए बताया कि सोलंकी पर उनकी पत्नी नमिता चौधरी के शिकायती पत्र दिनांक 04-09-2021 में दहेज लिए जाने तथा घरेलू हिंसा करने का कृत्य करने, जान से मारने की धमकी देने, शारीरिक एवं मानसिक उत्पीडन करने आदि आरोप लगाये गये हैं। सोलंकी एवं 5 अन्य के विरूद्ध उनकी पत्नी द्वारा थाना सासनी गेट, जनपद अलीगढ़ में दहेज उत्पीडन का मुकदमा, दहेज प्रतिषेध अधिनियम के अंतर्गत पंजीकृत कराया गया। विवेचना में आरोप प्रमाणित पाये जाने पर आरोप पत्र दिनांक 15-02-2021 को दाखिल किया गया है। प्रश्नगत वाद मा० न्यायालय में विचाराधीन है। मा० न्यायालय, ए0सी0जे0एम0 कोर्ट, संख्या-2, अलीगढ़ के समक्ष घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत योजित किया गया है।