बहराइच (मानवी मीडिया)बहराइच जनपद के थाना सुजौली में दिनांक 25/8/ 2021 को रात्रि 00:01 बजे वादिनी मुकदमा द्वारा तहरीर दी गयी, कि उसके पति नान्हू खा द्वारा अपनी पुत्री के साथ 2 वर्ष पूर्व से उसकी इच्छा के विरुद्ध दुष्कर्म करने व विरोध करने पर मारना पीटना व जानमाल की धमकी दिए जाने की सूचना दिया, जिसके संबंध में थाना सुजौली पर *मु.अ. सं 122/2021 धारा 376(3),323,506 भादवि व 5(पी)/6 पोक्सो एक्ट* बनाम नान्हू खा पुत्र गोबरे निवासी ग्राम सुजौली थाना सुजौली बहराइच पंजीकृत हुआ । जघन्यतम अपराध की गंभीरता को देखते हुए पुलिस टीम द्वारा वादिनी व पीड़िता के बयान अभिलिखित कर नामित अभियुक्त नान्हू खा पुत्र गोबरे निवासी ग्राम सुजौली थाना सुजौली बहराइच को *दिनांक 25.08.2021 को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया ।* विवेचना के दौरान विवेचकों द्वारा साक्ष्य संकलन व वैज्ञानिक साक्ष्य एकत्रित कर डीएनए परीक्षण हेतु प्रदर्शों को विधि विज्ञान प्रयोगशाला गोरखपुर दाखिल कराया गया। *विवेचकों द्वारा संपूर्ण विवेचनात्मक कार्यवाही पूर्ण कर मात्र 11 दिनों में आरोप पत्र माननीय न्यायालय अंतर्गत धारा 376(3),323,506 भादवि व 5(पी)/6 पोक्सो एक्ट में प्रेषित किया गया।* माननीय न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश /रेप व पाक्सो एक्ट कोर्ट नंबर 1 बहराइच मे अभियोग विचारण शुरू हुआ। अभियोजन पक्ष के विशेष जिला शासकीय अधिवक्ता पॉक्सो कोर्ट *श्री संत प्रताप सिंह* द्वारा की गई सकारात्मक पैरवी से अभियुक्तों के विरूद्ध आरोप सिद्ध पाए गए। माननीय न्यायालय में न्यायाधीश श्री नितिन पाण्डेय अपर सत्र न्यायाधीश रेप एंड पाक्सो एक्ट प्रथम द्वारा सजा *दिनांक 23-11-2021* को अभियुक्त नान्हू खा पुत्र गोबरे निवासी ग्राम सुजौली थाना सुजौली बहराइच को 51000 रुपये व *फाँसी की सजा सुनाई गई।*
माननीय न्यायालय का यह फैसला इस तरह के जघन्यतम अपराधों के लिए भविष्य में एक नजीर प्रस्तुत करेगा । माननीय न्यायालय द्वारा नाबालिग पीड़िता को *"शुजा"* नाम से संबोधित किया गया।