देशद्रोहियों एवं पत्थरबाजों पर बड़ी कार्रवाई, न मिलेगी सरकारी नौकरी न ही विदेश जाने की मंजूरी - मानवी मीडिया

निष्पक्ष एवं निर्भीक

.

Breaking

Post Top Ad

Post Top Ad

Sunday, August 1, 2021

देशद्रोहियों एवं पत्थरबाजों पर बड़ी कार्रवाई, न मिलेगी सरकारी नौकरी न ही विदेश जाने की मंजूरी


जम्मू (मानवी मीडिया): देशद्रोहियों और पत्थरबाजों की अब खैर नहीं है। देश के खिलाफ षड्यंत्र रचने वालों पर नकेल कसने के लिए एक आदेश जारी किया गया है। जिसमें कहा गया है कि देश के खिलाफ नारेबाजी और पत्थरबाजी करने वालों को सरकारी नौकरी नहीं दी जाएगी। इतना ही नहीं ऐसे लोग पासपोर्ट सेवा का भी लाभ नहीं उठा सकेंगे।  

जम्मू-कश्मीर: देशद्रोहियों और पत्थरबाजों पर कसेगी नकेल, नहीं मिलेगी सरकारी  नौकरी

मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक जम्मू-कश्मीर पुलिस के सीआइडी विंग ने अपने सभी क्षेत्रीय स्टाफ को निर्देश दिया है कि वे ऐसे तत्वों को सुरक्षा मंजूरी न दें, सभी अधिकारियों और कर्मियों को इस बारे लिखित आदेश जारी किया गया है।  दावा किया गया है कि पत्थरबाजों और राज्य और राष्ट्र की सुरक्षा के लिए खतरा पैदा करने वाली गतिविधियों शामिल रहने वाले लोगों को अब विदेश जाने का मौका नहीं मिलेगा। 

शीर्ष सरकारी अधिकारियों ने बताया कि सीआईडी की विशेष शाखा कश्मीर ने सभी इकाइयों और अधिकारियों को इस संबंध में एक आदेश जारी किया है। साथ ही कहा है जब किसी व्यक्ति की जांच करते हुए उसकी सुरक्षा मंजूरी की रिपोर्ट तैयार करते हैं, तो उस समय यह जरूर ध्यान रखें कि संबधित व्यक्ति किसी भी तरह से पत्थरबाजी, राज्य व राष्ट्र की सुरक्षा के लिए खतरा पैदा करने वाली गतिविधियों, कानून व्यवस्था भंग करने में लिप्त न रहा हो।


जम्मू-कश्मीर: 'देशद्रोहियों' और पत्थरबाजों पर कसी नकेल! अब नहीं मिलेगा  पासपोर्ट, न कोई सरकारी नौकरी

आदेश में स्पष्ट किया गया है कि अगर कोई शख्स ऐसी गतिविधियों में शामिल रहता है तो उसे किसी भी तरह से पासपोर्ट या सरकारी सेवा के लिए क्लीयरेंस न दी जाए। बताया जा रहा है कि इसके लिए सभी डिजिटल साक्ष्य और पुलिस रिकॉर्ड को ध्यान में रखा जाएगा। नए संशोधन के अनुसार सेवारत कर्मचारियों को सीआईडी ​​से दोबारा सत्यापन की आवश्यकता के मामले में कई सारी जानकारियां देनी होगी। इसके तहत नियुक्ति की तारीख से किसी की पोस्टिंग और पदोन्नति का विवरण प्रस्तुत करना होगा, इसके अलावा किसी के माता-पिता, पति या पत्नी, बच्चों और सौतेले पिता की नौकरी का विवरण देना होगा।

Post Top Ad