खाद्यान्न के वितरण के सम्बन्ध में दिशा निर्देश जारी वितरण की अन्तिम तिथि 31 जुलाई - मानवी मीडिया

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Tuesday, July 20, 2021

खाद्यान्न के वितरण के सम्बन्ध में दिशा निर्देश जारी वितरण की अन्तिम तिथि 31 जुलाई

 कल 31 जुलाई तक प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत आवंटित    

खाद्यान्न के वितरण के सम्बन्ध में दिशा निर्देश जारी

 वितरण की अन्तिम तिथि 31 जुलाई को मोबाइल ओ.टी.पी. वेरीफिकेशन के माध्यम से वितरण

खाद्यान्न वितरण हेतु बैग भी उपलब्ध कराया जाएगा


लखनऊः  (मानवी मीडिया)प्रधानमन्त्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत आवश्यक वस्तुओं का वितरण 21 जुलाई, 2021 से प्रारम्भ होकर 31 जुलाई, 2021 तक सम्पन्न होगा।  इस अवधि में अन्त्योदय तथा पात्र गृहस्थी लाभार्थियों से सम्बद्ध यूनिटों पर 05 किग्रा0 प्रति यूनिट खाद्यान्न (03 किग्रा0 गेहूँ व 02 किग्रा0 चावल)   का निःशुल्क वितरण लाभार्थियों में सुनिश्चित कराया जायेगा। राशन कार्डधारकों को पोर्टेबिलिटी के अन्तर्गत खाद्यान्न प्राप्त करने की सुविधा अनुमन्य रहेगी। इस संबंध में प्रदेेश के खाद्य आयुक्त, मनीष चौहान ने आवश्यक दिशा-निर्देश जारी कर दिए हैं।

यह जानकारी प्रदेश के अपर खाद्य आयुक्त, अनिल कुमार दुबे ने आज यहां देते हुए बताया कि वितरण की अन्तिम तिथि 31 जुलाई, 2021 होगी, जिस दिन आधार प्रमाणीकरण के माध्यम से खाद्यान्न प्राप्त न कर सकने वाले उपभोक्ताओं हेतु मोबाइल ओ.टी.पी. वेरीफिकेशन के माध्यम से वितरण सम्पन्न किया जा सकेगा।

अपर आयुक्त ने बताया कि इस बार प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना तहत मिलने वाला राशन, बैग में वितरित करने का निर्णय लिया गया है। इस संबंध में पात्र लाभार्थियों में वितरण कराये जाने हेतु प्रदेश के समस्त जिलाधिकारियों और जिला पूर्ति अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश भी जारी कर दिये गये हैं।  

 दुबे ने बताया बैग पर योजना के नाम के साथ प्रधानमंत्री योगी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की फोटो है। इसकी शुरूआत आज शाहजहांपुर से कर दी गयी है। उन्होंने बताया कि जिला पूर्ति अधिकारी/जिला सूचना अधिकारी द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि जनपद के प्रत्येक राशन की दुकान से जनपद के प्रभारी मंत्री, स्थानीय सांसद, विधायक एवं जनप्रतिनिधि गण द्वारा प्रत्येक लाभार्थी को बैग का वितरण हो। इसके लिए जिलाधिकारी द्वारा किसी अपर जिलाधिकारी को इस कार्य का नोडल अधिकारी नामित किया जायेगा, जो प्रत्येक दिन बैग की उपलब्धता एवं वितरण की वास्तविक स्थिति से शासन को अवगत करायेंगे।

जिला पूर्ति अधिकारी द्वारा बैग का निःशुल्क वितरण प्राथमिकता के आधार पर सुनिश्चित कराया जायेगा।

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