नई दिल्ली (मानवी मीडिया): ऑक्सीमीटर और ऑक्सीजन कंसंट्रेटर की बढ़ती मांग और इसकी कालाबाजारी को रोकने के लिए केंद्र सरकार ने अब बड़ा फैसला लिया है। इसकी कीमत पर लगाम लगाने के लिए केंद्र सरकार ने नोटिस जारी किया है। इस नोटिस के मुताबिक ऑक्सीमीटर और ऑक्सीजन कंसंट्रेटर की कीमत 1 साल में 10 फीसदी से ज्यादा नहीं बढ़ सकती है। साथ में सरकार ने कंपनियों को अपनी MRP डिटेल सरकार के साथ साझा करने को भी कहा है।बड़ा फैसला: अब ऑक्सीमीटर और ऑक्सीजन कंसंट्रेटर की कालाबाजारी पर लगेगी रोक, केवल MRP पर होगी बिक्री
मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर, डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्युटिकल्स और नेशनल फार्मास्युटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी (NPPI) की तरफ से जारी नोटिफिकेशन में कहा गया है ताजा नोटिफिकेशन 31 मार्च 2020 को जारी नोटिफिकेशन के संदर्भ में है। इसके अंतर्गत मेडिकल डिवाइस के लिए मैक्सिमम रिटेल प्राइस एक साल में 10 फीसदी से ज्यादा नहीं बढ़ाई जा सकती है।सरकार ने सभी मैन्युफैक्चरर्स और इंपोर्टर्स से कहा है कि वे इन 2 मेडिकल डिवाइस के लिए MRP जमा करें। उन्हें अगले 7 दिनों के भीतर इसकी जानकारी शेयर करनी होगी। इसकी डेडलाइन 22 मई 2021 तक है।ऑक्सीजन कंसंट्रेटर: क्या होता है और कोरोना मरीजों के लिए कितना फायदेमंद है यह? - ऑक्सीमीटर और ऑक्सीजन कंसंट्रेटर की MRP की जानकारी मैन्युफैक्चरर्स और इंपोर्टर को एक स्पेशल फॉर्मेट में देना होगा। इसमें ब्रांड का नाम, टाइप ऑफ सर्टिफिकेशन, यूनिट ऑफ सेल्स, डिस्ट्रीब्यूटर, स्टॉकिस्ट, हॉस्पिटल के लिए उसकी कीमत, रिटेल प्राइस, जीएसटी कितना लगता है, मूविंग ऐनुअल टर्नओवर और मैक्सिमम रिटेल प्राइस जैसी जानकारी शेयर करनी होगी।