नई दिल्ली (मानवी मीडिया): आयकरदाताओं के लिए अच्छी खबर है। आयकर विभाग ने गुरुवार को बड़ी घोषणा करते हुए असेसमेंट ईयर 2021-22 की पर्सनल इनकम टैक्स रिटर्न भरने की मियाद को बढ़ा दिया है। पहले इसकी डेडलाइन 31 जुलाई 2021 थी, जिसे अब बढ़ाकर 31 सितंबर 2021 कर दिया गया है।
फॉर्म 16 के लिए भी समय सीमा बढ़ी
नियोक्ताओं द्वारा कर्मचारियों को फॉर्म 16 जारी करने की समय सीमा एक महीने के लिए 15 जुलाई 2021 तक बढ़ा दी गई है। टैक्स ऑडिट रिपोर्ट और ट्रांसफर प्राइसिंग सर्टिफिकेट दाखिल करने की नियत तारीख को क्रमशः 31 अक्टूबर और 30 नवंबर तक एक महीने के लिए बढ़ा दिया गया है। विलंबित या संशोधित इनकम रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तिथि अब 31 जनवरी 2022 है। इसके अतिरिक्त वित्तीय संस्थानों के लिए वित्तीय लेन-देन का स्टेटमेंट (एसएफटी) रिपोर्ट प्रस्तुत करने की समय-सीमा 31 मई 2021 से 30 जून तक बढ़ा दी गई
फॉर्म 16 के लिए भी समय सीमा बढ़ी
नियोक्ताओं द्वारा कर्मचारियों को फॉर्म 16 जारी करने की समय सीमा एक महीने के लिए 15 जुलाई 2021 तक बढ़ा दी गई है। टैक्स ऑडिट रिपोर्ट और ट्रांसफर प्राइसिंग सर्टिफिकेट दाखिल करने की नियत तारीख को क्रमशः 31 अक्टूबर और 30 नवंबर तक एक महीने के लिए बढ़ा दिया गया है। विलंबित या संशोधित इनकम रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तिथि अब 31 जनवरी 2022 है। इसके अतिरिक्त वित्तीय संस्थानों के लिए वित्तीय लेन-देन का स्टेटमेंट (एसएफटी) रिपोर्ट प्रस्तुत करने की समय-सीमा 31 मई 2021 से 30 जून तक बढ़ा दी गई