नई पॉलिसी को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट में मामला अभी विचाराधीन है। मंत्रालय ने साफतौर पर कहा है कि व्हाट्सएप की नई पॉलिसी कई भारतीय कानूनों को तोड़ने वाली है। मंत्रालय ने व्हाट्सएप से सात दिनों के अंदर जवाब मांगा है और यह भी कहा है कि यदि संतोषजनक जवाब नहीं मिलता है तो व्हाट्सएप के खिलाफ कठोर कदम उठाए जा सकते हैं। इस मामले पर मंत्रालय दिल्ली हाईकोर्ट में इसी स्टैंड पर खड़ा है कि व्हाट्सएप को अपनी प्राइवेसी पॉलिसी वापस ले लेनी चाहिए। मंत्रालय ने कहा है व्हाट्सएप यूजर्स के साथ भेदभाव कर रहा है। ये इंडियन यूजर्स और यूरोपियन यूजर्स को अलग-अलग ट्रीट कर रहा है।
दो दिन पहले ही उच्च न्यायालय ने व्हाट्सएप की नई निजता नीति को चुनौती देने वाली याचिका पर केंद्र सरकार से जवाब मांगा। साथ ही व्हाट्सएप व उसकी मूल कंपनी फेसबुक को भी अपना रुख स्पष्ट करने को कहा। मुख्य न्यायाधीश डीएन पटेल और न्यायमूर्ति ज्योति सिंह की पीठ ने सरकार और दोनों फेसबुक को नोटिस जारी कर अगली सुनवाई 3 जून से पहले अपना-अपना पक्ष रखने को कहा है। इससे पहले व्हाट्सएप ने उच्च न्यायालय को बताया कि उसकी नई निजता नीति किसी व्यक्ति की निजता को प्रभावित नहीं करेगा। व्हाट्सएप ने इस बारे में हलफनामा दाखिल कर कहा कि उसका इस्तेमाल करने वाले लोगों की चैट, तस्वीरें या किसी भी तरह की बातें, चाहे वह व्यावसायिक हो या निजी, दोस्त के साथ हो या परिवार के साथ, पूरी तरह से सुरक्षित रहेगा। व्हाट्सएप ने उसकी नई निजता नीति को चुनौती देने वाली याचिका के जवाब में हलफनामा दाखिल किया हुआ है।