लखनऊ: (मानवी मीडिया)लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत जनपदों में वितरण के प्रथम चक्र के अन्तर्गत दिनांक 05 मई, 2021 से 14 मई, 2021 के मध्य राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अन्तर्गत आच्छादित अन्त्योदय तथा पात्र गृहस्थी लाभार्थियों को आवश्यक वस्तुओं का वितरण किया जायेगा।
यह जानकारी आयुक्त खाद्य एवं रसद मनीष चैहान द्वारा दी गयी है। इस सम्बंध में उन्होंने समस्त जिलाधिकारियों तथा जिला पूर्ति अधिकारियों को उचित दर विक्रेतावार अधिकारियों की तैनाती करते हुए उनकी निगरानी में आवश्यक वस्तुओं का वितरण कराये जाने के निर्देश दिये हैं। चैहान ने बताया कि वितरण के प्रथम चक्र माह मई, 2021 की 05 तारीख से प्रारम्भ होकर 14 तारीख तक सम्पन्न होगा। इस दौरान अन्त्योदय कार्डधारकों को प्रति कार्ड 35 किग्रा0 खाद्यान्न जिसमें 20 किग्रा0 गेहूं व 15 किग्रा0 चावल शामिल है तथा पात्र गृहस्थी कार्डधारकों को प्रति यूनिट 05 किग्रा0 खाद्यान्न, जिसमें 03 किग्रा0 गेहूं व 02 किग्रा0 चावल वितरित किया जायेगा। उन्होंने बताया कि गेहूं का वितरण मूल्य 02 रू0 प्रति किग्रा0 तथा चावल का मूल्य 03 रू0 प्रति किग्रा0 निर्धारित किया गया है।
चैहान ने बताया कि प्रत्येक दशा में यह सुनिश्चित किया जाए कि कोई भी पात्र लाभार्थी खाद्यान्न प्राप्ति से वंचित न रहे। उन्होंने यह भी कहा कि कोविड-19 महामारी को देखते हुए ई-पास से वितरण के समय प्रत्येक उचित दर की दुकान पर सेनेटाइजर/साबुन, पानी रखा जाय और हाथ धोने के उपरान्त ही ई-पास मशीन का उपयोग किया जाए। चैहान ने बताया कि उचित दर की दुकानों पर टोकन सिस्टम लागू करते हुए सुनिश्चित किया जाए कि एक दुकान पर एक समय में 05 से अधिक उपभोक्ता न रहे और सोशल डिस्टेंसिंग बनाये रखने के लिए 02 उपभोक्ताओं के मध्य कम से कम एक मीटर की दूरी रखी जाय। उन्होंने कहा कि जिला पूर्ति अधिकारी, क्षेत्रीय खाद्य अधिकारी एवं बाप माप निरीक्षकों द्वारा संयुक्त टीम गठित कर इसकी जांच भी करायी जाय।
इसी क्रम में अपर आयुक्त खाद्य एवं रसद श्री अनिल कुमार दुबे ने बताया कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तृतीय चरण के अन्तर्गत निःशुल्क खाद्यान्न का वितरण 05 किग्रा0 प्रति यूनिट के अनुसार मई माह के द्वितीय वितरण चक्र में कराया जायेगा, जिसकी तिथि अलग से निर्धारित की जायेगी।