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Saturday, May 22, 2021

सभी नए ग्राम प्रधानों और पंचायत सदस्यों को 25 व 26 मई, को वीडियोक्रान्फ्रेंसिंग से दिलाई जाएगी शपथ-मनोज कुमार सिंह

 नवनिर्वाचित ग्राम प्रधानों और पंचायत सदस्यों को 25 व 26 मई, 2021 को वीडियो क्रान्फ्रेंसिंग या वर्चुअल माध्यम से दिलाई जाएगी शपथ-मनोज कुमार सिंह 

58,176 प्रधानों सहित 731813 लाख ग्राम पंचायत प्रतिनिधि लेंगे शपथ 

संगठित ग्राम पंचायतों की पहली बैठक 27 मई को-अपर मुख्य सचिव 

शपथ ग्रहण के दौरान कोविड-19 प्रोटोकॉल का पूर्णतः पालन किया जाए-अपर मुख्य सचिव 

शपथ से पूर्व सभी औपचारिकताओं को पूर्ण करने के निर्देश 


लखनऊ, (मानवी मीडिया) उत्तरप्रदेश में 29 अप्रैल को चार चरणों में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव सकुशल सम्पन्न होने  के उपरांत ग्राम पंचायतों के संगठन एवं संगठित ग्राम पंचायतों के प्रधानों एवं निर्वाचित सदस्यों के शपथ ग्रहण की तिथियां निर्धारित करते हुए शासन द्वारा शनिवार को आदेश जारी कर दिया गया है। शासन ने 25 से 26 मई को ग्राम प्रधानों और पंचायत सदस्यों के शपथ ग्रहण की तिथि तय करते हुए वीडियो क्रान्फ्रेंसिंग या वर्चुअल माध्यम से शपथ दिलाने के निर्देश दिया है।

अपर मुख्य सचिव पंचायतीराज मनोज कुमार सिंह ने आदेश जारी करते हुए सभी जिलाधिकारियों को निर्देशित किया है कि कोविड प्रोटोकॉल का अनुपालन करते हुए शपथ दिलाने की समस्त औपचारिकताओं को पूर्ण कर लें। उन्होंने समस्त जिलाधिकारियों को 24 मई, 2021 को ग्राम पंचायतों के गठन की अधिसूचना जारी करने के ​लिए निर्देशित किया है। उन्होंने कहा कि शपथ ग्रहण के बाद संगठित ग्राम पंचायतों की पहली बैठक 27 मई, 2021 को आयोजित होगी। 

अपर मुख्य सचिव ने कहा कि 58,176 प्रधानों सहित 731813 लाख ग्राम पंचायत सदस्यों को शपथ लेना है। उन्होंने कहा कि कोविड-19 के दृष्टिगत इतनी बड़ी संख्या में ब्लॉक पर शपथ समारोह कराना सम्भव नहीं होगा इसलिए वर्चुअल माध्यम से शपथ दिलाये जाने का निर्णय लिया गया है। उन्होंने बताया कि नवनिर्वाचित प्रतिनिधियों को जिलाधिकारी द्वारा नामित अधिकारी वीडियो क्रान्फ्रेंसिंग या वर्चुअल माध्यम से शपथ दिलवाएंगे। उन्होंने बताया कि प्रतिनिधि अपने ग्राम पंचायत में ही पंचायत घर, सामुदायिक भवन या ग्राम पंचायत क्षेत्र स्थित कॉमन सर्विस सेंटर में शपथ लेंगे। 

उन्होंने कहा कि उन ग्राम पंचायतों को अधिसूचित नहीं किया जाएगा, जहां से ग्राम प्रधान व कम से कम दो तिहाई सदस्य निर्वाचित नहीं हुए हैं। अर्थात सदस्य का दो तिहाई होना अनिवार्य है। 

उन्होंने बताया कि अधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि शपथ ग्रहण से जुड़ी सभी जानकारियां निर्वाचित प्रतिनिधियों को समय से उपलब्ध करा दी जाए। उन्होंने बताया कि वर्चुअल शपथ के लिए लैपटॉप आदि की व्यवस्था की जाएगी। इसके लिए ग्राम पंचायत सचिव गण द्वारा सहयोग किया जाएगा। उन्होंने कहा कि शपथ पत्र की पर्याप्त प्रतियां रखी जाए। शपथ ग्रहण कार्यक्रम को जिला पंचायत राज अधिकारी कार्यालय तथा क्षेत्र पंचायत के कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर चस्पा करते हुए विभिन्न माध्यमों से भी व्यापक प्रचार-प्रसार किया जाए। उन्होंने कहा कि कोविड-19 महामारी के दृष्टिगत शपथ ग्रहण के दौरान कोविड-19 प्रोटोकॉल का पूर्णतः पालन किया जाए। 

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