लखनऊ (मानवी मीडिया)विशेष न्यायाधीश (पाक्सों एक्ट)/नोडल अधिकारी, लोक अदालत श्री अरविंद मिश्र ने बताया है कि उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, लखनऊ के निर्देशानुसार दिनांक 08.05.2021 को आयोजित होने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन वर्तमान में कोविड-19 के बढ़ते मामलों को देखते हुए स्थगित करते हुए अब दिनांक 10.07. 2021 को कराया जाना सुनिश्चित किया गया है। पारिवारिक संबंधी मामले, पारिवारिक न्यायालय में, मोटर दुर्घटना संबंधी मामले, मोती महल स्थित मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण लखनऊ में एवं सिविल, क्रिमिनल व बैंक संबंधी मामले जनपद न्यायालय, लखनऊ में लोक अदालत में निस्तारित किए जाएंगे। लोक अदालत में समस्त प्रकार के वादों का निस्तारण किया जाना प्रस्तावित है। वादकारीगण जिनके वाद किसी न्यायालय में विचाराधीन हो, राष्ट्रीय लोक अदालत दिनांक 10.07.2021 में अपने वाद निस्तारित करा कर लाभान्वित हो सकते है।
बैंक वसूली वाद, किरायदारी वाद, मोबाइल फोन व केबल नेटवर्क संबंधी प्रकरण, आयकर बैंक व अन्य वित्तीय संस्थाओं से संबंधित प्रकरण, ऐसे प्रकरण जिसमें पक्षकार पारस्परिक सद्भावना हेतु आपसी सुलह समझौते से निपटाना चाहे, दीवानी वाद, उत्तराधिकार वाद, पारिवारिक वाद, मोटर दुर्घटना प्रतिकर वाद, चेक बाउंस के मामले, जनपयोगी सेवाओं तथा वाणिज्य कर से संबंधित प्रकरण।