राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम-के अन्तर्गत होने वाले नियमित वितरण की तिथि बढ़ाकर 17 मई,की - मानवी मीडिया

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Thursday, May 13, 2021

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम-के अन्तर्गत होने वाले नियमित वितरण की तिथि बढ़ाकर 17 मई,की

 माह मई, 2021 में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम-2013 के अन्तर्गत होने वाले नियमित वितरण की तिथि बढ़ाकर 17 मई, 2021 की गई

इस अवधि में आधार आधारित वितरण किया जायेगा मोबाइल ओ0टी0पी0 वेरीफिकेशन के माध्यम से वितरण की तिथि पूर्व निर्धारित 14 मई, 2021 ही रहेगी


लखनऊ, (मानवी मीडिया)खाद्य तथा रसद आयुक्त  मनीष चैहान ने माह मई, 2021 में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम-2013 के अन्तर्गत होने वाले नियमित वितरण की तिथि बढ़ाकर 17 मई, 2021 तक किये जाने के संबंध में समस्त जिलाधिकारियों तथा जिला पूर्ति अधिकारियों पत्र प्रेषित किया है। उन्होंने बताया कि इस अवधि में आधार आधारित वितरण किया जायेगा। मोबाइल ओ0टी0पी0 वेरीफिकेशन के माध्यम से वितरण की तिथि पूर्व निर्धारित 14 मई, 2021 ही रहेगी।

चैहान ने बताया कि पीएमजीकेएवाई (फेज-प्प्प्) योजनान्तर्गत दिनांक 20 मई, 2021 से आवश्यक वस्तुओं का निःशुल्क वितरण प्रारम्भ किया जायेगा। वर्तमान में चल रहे नियमित वितरण के साथ-साथ पीएमजीकेएवाई (फेज-प्प्प्) योजनान्तर्गत आवंटित सम्पूर्ण खाद्यान्न की उपलब्धता, उचित दर विक्रेताओं के यहां 19 मई, 2021 तक सुनिश्चित कराया जाय।

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