सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार को आज आदेश दिया है कि वह पिछले साल हाथरस
जा रहे केरल के पत्रकार सिद्दीकी कप्पन को प्रदेश से बाहर इलाज कराने की
इजाजत दे। इससे पहले मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट यूपी सरकार से कप्पन के
मेडिकल रिकॉर्ड जमा करने को कहा था।दरअसल पिछले साल हाथरस में एक दलित
युवती के कथित गैंगरेप के बाद हत्या का मामला चर्चित हुआ था। कप्पन को
यूपी पुलिस ने हाथरस के रास्ते में अरेस्ट किया था।
केरल यूनियन ऑफ वर्किंग जर्नलिस्ट ने आरोप लगाया था कि कप्पन को अस्पताल में चारपाई के साथ चेन से बांधा हुआ है। कप्पन बाथरूम में फिसल कर गिर गया था जिसके बाद उसे इलाज के लिए अस्पताल लाया गया जहां पता चला कि वह कोरोना पॉजिटिव है। यूपी सरकार ने इन आरोपों का खंडन किया था।
पत्रकार सिद्दीकी कप्पन को 5 अक्टूबर को हाथरस जाते समय रास्ते में गिरफ्तार किया गया था। वह हाथरस में सामूहिक बलात्कार की शिकार हुई दलित युवती के घर जा रहे थे। इस युवती की बाद में दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में मौत हो गई थी।