नई दिल्ली(मानवी मीडिया): अगर आप किसी प्राइवेट कंपनी में काम करते हैं तो आपके लिए के ख़ास खबर है। अब आपको कंपनी बदलने पर पीएफ (PF) की तरह ग्रेच्युटी (gratuity) ट्रांसफर का भी मौका मिल सकता है। बताया जा रहा है कि एक कंपनी को छोड़कर दूसरे को ज्वाइन करने पर जिस तरह पीएफ का पैसा उस कंपनी में ट्रांसफर हो जाता है। उसी तरह ग्रेच्युटी का पैसा भी ट्रांसफर हो जाएगा। जानकारी के अनुसार सरकार, यूनियन और इंडस्ट्री के बीच स्ट्रक्चर में बदलाव पर सहमति बन चुकी है और इसे जल्द ही लागू किया जा सकता है। खबर के मुताबिक, प्राइवेट सेक्टर के कर्मचारियों को PF की तरह ग्रेच्युटी ट्रांसफर करने का ऑप्शन मिलेगा। ग्रेच्युटी पोर्टेबिलिटी पर सहमति बनने के बाद जॉब चेंज करने पर पीएफ की तरह ग्रेच्युटी भी ट्रांसफर होगी।
ग्रेच्युटी में होगा बड़ा बदलाव, पीएफ जैसी होगी व्यवस्था! - जल्द ही नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा
सरकार इस फैसले पर जल्द ही नोटिफिकेशन जारी कर सकती है। श्रम मंत्रालय यूनियन और इंडस्ट्री की मीटिंग में ग्रेच्युटी को सीटीसी का हिस्सा बनाने के प्रस्ताव पर बातचीत हुई है। यह प्रावधान समाजिक सुरक्षा अधिनियम में शामिल किया जाएगा। हालांकि, इस पर काम के दिनों को बढ़ाने पर इंडस्ट्री ने सहमति नहीं जताई है। इंडस्ट्री ग्रेच्युटी के लिए 15 से 30 दिन के वर्किंग डे के प्रस्ताव पर सहमत नहीं है। बता दें कि किसी भी कंपनी में 5 साल या उससे अधिक काम करने पर कर्मचारी ग्रेच्युटी का हकदार हो जाता है। पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट 1972 के तहत कंपनी को अपने कर्मचारी को ग्रेच्युटी का भुगतान करना होता है लेकिन प्राइवेट सेक्टर के कर्मचारी इसके बारे नहीं जानते इसलिए भुगतान प्राप्त नहीं कर पाते। प्राइवेट कर्मचारियों के लिए आई अच्छी खबर, नौकरी बदलने पर अब ग्रैच्युटी भी होगी ... कर्मचारी को ग्रेच्युटी का पेमेंट कब मिलता है?
- रिटायर होने वाले कर्मचारी को।
- एक ही कंपनी में न्यूनतम 5 साल या उससे अधिक समय तक कार्य करने वाला कर्मचारी यदि नौकरी छोड़ता है या उसे जॉब से हटाया जाता है।
- बीमारी या एक्सीडेंट के कारण मौत या विकलांग होने पर