प्रयागराज (मानवी मीडिया)-इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने उत्तर प्रदेश में बेहद ही खतरनाक होते जा रहे कोरोना वायरस संक्रमण के दूसरे स्ट्रेन के कारण राज्य के पांच शहर राजधानी लखनऊ,कानपुर,प्रयागराज,वारणसी तथा गोरखपुर में आज से 26 अप्रैल तक पूर्ण लॉकडाउन लगाने का आदेश दिया है । न्यायमूर्ति सिद्धार्थ वर्मा और न्यायमूर्ति अमित कुमार की खंडपीठ ने जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुये यह आदेश दिया । प्रयागराज में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के दौरान हाई कोर्ट ने लखनऊ, प्रयागराज, वाराणसी, कानपुर नगर और गोरखपुर में 26 अप्रैल तक लॉक डाउन का निर्देश दिया है। इस तरह से अब राजधानी साथ प्रदेश के पांच शहरों में 26 अप्रैल तक लॉकडाउन रहेगा। हाईकोर्ट ने पंचायत चुनाव में शिक्षकों की ड्यूटी लगाने पर भी नाराजगी जताई। इस पर यूपी की योगी आदित्यनाथ सरकार ने लॉकडाउन लगाने से इनकार कर दिया है।
उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से कहा गया है कि प्रदेश में कई कदम उठाए गए हैं और आगे भी सख्त कदम उठाए जा रहे हैं। जीवन बचाने के साथ ही गरीबों की आजीविका भी बचानी है। इसके चलते शहरों में संपूर्ण लॉकडाउन अभी नहीं लगेगा। अपर मुख्य सचिव सूचना नवनीत सहगल ने सोमवार को कहा कि प्रदेश में कोरोना के मामले बढ़े हैं और सख्ती कोरोना के नियंत्रण के लिए आवश्यक है। सरकार ने कई कदम उठाए हैं। सरकार की ओर से और भी सख्त कदम उठाए जा रहे हैं। ऐसे में सरकार की ओर से फिलहाल शहरों में संपूर्ण लॉकडाउन अभी नहीं लगेगा। हालांकि कहीं-कहीं लोग अपने से बंदी कर रहे