लखनऊ: (मानवी मीडिया) उत्तर प्रदेश चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग में परिवार कल्याण कार्यक्रम के अंतर्गत वर्ष 2018 में अवमुक्त धनराशि रु0 3,07,08,821 (रु0 तीन करोड़ सात लाख आठ हजार आठ सौ इक्कीस मात्र) जो कि कोषागार से आहरित न होने के कारण लैप्स हो गई थी, उसे शासन ने स्वैच्छिक संस्थाओं और स्थानीय निकायों के भुगतान हेतु स्वीकृति प्रदान कर दी है।
यह जानकारी देते हुए मिशन निदेशक राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन अपर्णा उपाध्याय ने अवगत कराया है कि इस धनराशि से नगरीय परिवार कल्याण केन्द्र के प्रस्तावों हेतु रु0 21599813, परिवार कल्याण ब्यूरो के प्रस्ताव हेतु रु0 25,33,254 तथा प्रसवोत्तर केन्द्र (जिलास्तरीय) के प्रस्ताव हेतु रु0 65,75,754 का भुगतान सुनिश्चित होगा।