लखनऊ (मानवी मीडिया): कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नई गाइडलाइंस जारी की हैं। यूपी में अब सार्वजनिक कार्यक्रम व जुलूस बिना पूर्व अनुमति के नहीं होंगे। वहीं, सरकार ने स्पष्ट किया है कि पर्व व त्योहारों पर कोई रोक नहीं लगाई गई है। लेकिन बढ़ते संक्रमण को देखते हुए लोगों को जागरूक करने के लिए कहा गया है। उन्होंने होली के त्योहार को लेकर लोगों से अपील की है कि कोरोना के बढ़ते संक्रमण से सचेत रहें और आपसी सतर्कता और सावधानी बरतें।
यह भी निर्देश दिए गए हैं कि बिना स्थानीय प्रशासन की पूर्वानुमति के कोई जुलूस तथा कार्यक्रम या सार्वजनिक समारोह आयोजित न किए जाएं। इन आयोजनों में हाई रिस्क कैटेगरी जैसे 10 वर्ष की उम्र से कम के बच्चों, 60 साल से अधिक के वृद्ध और एक से अधिक गंभीर बीमारी से ग्रसित व्यक्तियों को इनमें शामिल होने से बचाया जाए। अनुमति के पूर्व यह सुनिश्चित किया जाए कि ऐसे आयोजनों में कोविड प्रोटोकॉल का पूरी तरह से पालन हो।सरकार की ओर से जारी गाइडलाइन में कहा गया है कि प्रदेश में कॉन्ट्रैक्ट ट्रेसिंग को और तेज किया जाएगा। सार्वजनिक स्थानों पर भीड़ जमा होती है तो इसकी पूरी जिम्मेदारी पुलिस की होगी। योगी सरकार ने प्रदेश में फिर से कोविड हेल्प डेस्क को फिर से सक्रिय करने का आदेश दिया है। प्रदेश सरकार ने दूसरे शहरों से आने वाले यात्रियों की पूरी जांच करने के निर्देश भी दिए हैं। नई गाइडलाइन के अनुसार, होली के मौके पर सर्वाधिक प्रभावित राज्यों से उत्तर प्रदेश आने वाले लोगों की अनिवार्य रूप से कोरोना जांच होगी। आदेश दिया गया है कि जांच के बाद ही रेलवे स्टेशन, बस स्टेशन या एयरपोर्ट से उनको घर जाने दिया जाए। सरकार ने अफसरों को निर्देश दिया है कि सख्ती से कोविड के नियमों का पालन करवाएं। सामाजिक दूरी और मास्क पहनना अनिवार्य होगा। इससे पहले सोमवार देर शााम मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक उच्चस्तरीय बैठक में निर्णय लिया था कि कक्षा एक से आठ तक के सभी परिषदीय और निजी विद्यालयों में 24 से 31 मार्च तक होली का अवकाश रखा जाए। बाकी शिक्षण संस्थानों में जहां परीक्षाएं आयोजित नहीं हो रही हैं वहां 25 से 31 मार्च तक छुट्टी रहेगी। उन्होंने कहा कि कोरोना से बचाव व उपचार की व्यवस्थाओं को सुदृढ़ करते हुए संक्रमण की स्थिति को रोकने के सभी उपाय सुनिश्चित किए जाएं।