लखनऊ: (मानवी मीडिया)राज्य निर्वाचन आयोग उत्तर प्रदेश लखनऊ की अधिसूचना दिनांक 26 मार्च, 2021 द्वारा त्रिस्तरीय पंचायतों के सामान्य निर्वाचन वर्ष-2021 के अन्तर्गत जनपद लखनऊ के समस्त ग्राम पंचायतों के प्रधानों तथा उनके सदस्यों एवं समस्त क्षेत्र पंचायतों के सदस्यों और जिला पंचायतों के सदस्यों सामान्य निर्वाचन कराये जाने हेतु निर्वाचन कार्यक्रम सहित चुनाव अधिसूचना निर्गत की गई है।
राज्य निर्वाचन आयोग उत्तर प्रदेश लखनऊ द्वारा जारी इस अधिसूचना में दिये गये निर्देशों के क्रम में जिलाधिकारी/जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत) जनपद लखनऊ द्वारा जनपद स्तर से निर्वाचन कार्यक्रम के अनुसार जनपद के समस्त ग्राम पंचायतों के प्रधानों तथा उनके सदस्यों एवं समस्त क्षेत्र पंचायतों के सदस्यों और समस्त जिला पंचायतों के सदस्यों की सामान्य निर्वाचन की सूचना निर्गत की गई है।
चुनाव चक्र द्वितीय चरण का नामांकन का दिनांक व समय 07 अप्रैल, 2021 से 08 अप्रैल, 2021 (पूवाह्न 08ः00 बजे से अपराह्न 05ः00 बजे तक), नामांकन पत्रों की संवीक्षा 09 अप्रैल, 2021 से 10 अप्रैल, 2021 (पूर्वाह्न 08ः00 बजे से कार्य की समाप्ति तक), उम्मीदवारी वापस लेना 11 अप्रैल, 2021 (पूर्वाह्न 08ः00 बजे से अपराह्न 03ः00 बजे तक), प्रतीक आवंटन 11 अप्रैल, 2021 को (अपराह्न 03ः00 बजे से कार्य की समाप्ति तक), मतदान 19 अप्रैल, 2021 को (पूर्वाह्न 07ः00 बजे से अपराह्न 06ः00 बजे तक) एवं मतगणना 02 मई, 2021 (पूर्वाह्न 08ः00 बजे से कार्य की समाप्ति तक) किया जायेगा।
निर्वाचन की सूचना के अधीन निर्वाचन अधिकारी अपने से संबंधित ग्राम पंचायतों के प्रधानों तथा उनके सदस्यों एवं समस्त क्षेत्र पंचायतों के सदस्यों और जिला पंचायतों के सदस्यों के स्थानों/पदों पर निर्वाचन हेतु प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों का आरक्षण सहित पूर्ण विवरण देते हुए अपने स्तर से सार्वजनिक सूचना दिनांक 27 मार्च, 2021 को निर्गत करेंगे और उसकी प्रति अधोहस्ताक्षरी को तत्काल प्रेषित करेंगे।
इस चुनाव कार्यक्रम का स्थानीय समाचार पत्रों में व्यापक प्रचार किया जायेगा और ग्राम पंचायतों में मुनादी द्वारा सर्व साधारण को इसकी सूचना दी जायेगी। सार्वजनिक जानकारी हेतु ग्राम पंचायत, विकास खण्ड, जिला पंचायत, तहसील कार्यालय और जिलाधिकारी/जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत) के कार्यालय के सूचना पट्टों में यह कार्यक्रम प्रदर्शित किया जायेगा। यह सामान्य निर्वाचन उत्तर प्रदेश पंचायतराज (सदस्यों, प्रधानों और उप प्रधानों का निर्वाचन) नियमावली, 1994 एवं उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत (सदस्यों का निर्वाच) नियमावली, 1994 के अनुसार सम्पन्न होगा।
इस सामान्य निर्वाचन में प्रधान ग्राम पंचायत, सदस्य ग्राम पंचायत, सदस्य क्षेत्र पंचायत के नामांकन पत्रों का विक्रय, नामांकन पत्रों के दाखिल करने, उनकी संवीक्षा करने, उम्मीदवारी वापस लेने तथा चुनाव चिन्ह आवंटन का कार्य संबंधित विकास खण्ड मुख्यालय पर होगा। सदस्य जिला पंचायत के नामांकन पत्रों का विक्रय, नामांकन पत्रों के दाखिल करने, उनकी संवीक्षा करने, उम्मीदवारी वापस लेने तथा चुनाव चिन्ह आवंटन का कार्य जिला पंचायत मुख्यालय पर होगा। ग्राम पंचायत के प्रधानों, सदस्यों एवं क्षेत्र पंचायत के सदस्यों के मतों की गणना तथा परिणाम घोषण संबंधित विकास खण्ड के लिये निर्धारित मतगणना स्थल पर की जायेगी। जिला पंचायत के सदस्यों के मतों की गणना विकास खण्ड के अंतर्गत निर्धारित मतगणना स्थल पर की जाएगी तथा परिणाम की घोषणा जिला पंचायत मुख्यालय पर की जायेगी।
राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित और निर्देशन एवं मार्गदर्शन में निर्वाचन सम्पादित कराया जायेगा। निर्वाचन प्रक्रियाओं के लिए निर्धारित तिथि एवं समयों के मध्य पड़ने वाले सार्वजनिक अवकाश दिवसों में भी संबंधित कार्यालय खुले रहेंगे और निर्धारित समय सारिणी के अनुसार कार्यवाही की जायेगी।