लखनऊ, (मानवी मीडिया) उत्तर प्रदेश सरकार ने खाद्य सुरक्षा अधिनियम-2013 के तहत होने वाले नियमित वितरण की तिथि को 18 मार्च से बढ़ाकर 22 मार्च, 2021 तक किये जाने का निर्णय लिया है, ताकि कोई भी पात्र लाभार्थी खाद्यान्न पाने से वंचित न रहे। इस अवधि मंे आधार आधारित वितरण किया जायेगा।
यह जानकारी अपर खाद्य आयुक्त अनिल कुमार दुबे ने आज यहां देते हुए बताया कि कतिपय जनपदों में, विभिन्न कारणों से, कतिपय लाभार्थियों में खाद्यान्न का वितरण किया जाना अवशेष है। इसलिए नियमित वितरण की तिथि को 04 दिनों के लिए बढ़ा दिया गया है।
उल्लेखनीय है कि खाद्यान्न का नियमित वितरण 05 मार्च, 2021 से 18 मार्च, 2021 तक किया जाना निर्धारित किया गया था, जिसे अब बढ़ा दिया गया है।