नई दिल्ली (मानवी मीडिया): बाटला हाउस एनकाउंटर मामले में दिल्ली की पटियाला हाउस अदालत ने आतंकी संगठन इंडियन मुजाहिद्दीन के आरिज खान को दोषी करार दिया है। अदालत ने उसे भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 186, 353, 333, 302, 207, 174A और 34 के तहत दोषी पाया है। सजा का ऐलान 15 मार्च को किया जाएगा। एनकाउंटर के वक्त आरिज भागने में कामयाब रहा था। 2008 में हुए बाटला हाउस एनकाउंटर केस के बाद से ही आरिज फरार था और 2018 में नेपाल से गिरफ्तार किया गया।बाटला हाउस एनकाउंटर केस: आतंकी आरिज खान दोषी करार...15 मार्च को होगा सजा का ऐलान -
आतंकी आरिज खान को बाटला हाउस एनकाउंटर में जान गंवाने वाले इंस्पेक्टर मोहन शर्मा की हत्या के लिए दोषी बनाया गया है। वहीं पुलिसकर्मी बलवंत सिंह-राजवीर को जान से मारने की कोशिश भी आरिज ने की थी। अदालन आरिज को दोषी करार देते हुए जांच अधिकारियों को निर्देश दिया है कि वो आरिज के परिवार की आर्थिक स्थिति के बारे में जानकारी लेकर अदालत को बताएं। इसी के बाद कोर्ट यह तय करेगी कि उसके परिवार से कितनी राशि वसूल की जा सकती है।बता दें कि 13 सिंतबर साल 2008 में दिल्ली के करोल बाग, कनॉट प्लेस, इंडिया गेट और ग्रेटर कैलाश में बम धमाके हुए थे, जिसमें 26 लोगों की मौत हुई थी। जबकि 133 गंभीर रुप से घायल भी हुए थे। दिल्ली पुलिस और अन्य जांच एजेंसियों ने जांच में पाया था कि इस बम ब्लास्ट को आतंकी संगठन इंडियन मुजाहिद्दीन ने अंजाम दिया। आरिज ने साथी साजिद के साथ दिल्ली की लाजपत राय मार्केट से अलार्म घड़ी, सर्किट वायर, प्रेशर कुकर और दूसरे सामान लाया। जिसके बाद उसने आतिफ आमीन के साथ जीके एम ब्लॉक मार्केट में बम रखा।