नई दिल्ली (मानवी मीडिया): पंजाब सरकार को झटका देते हुए राज्य की जेल में बंद मऊ से बहुजन समाज पार्टी के बाहुबली विधायक मुख्तार अंसारी को सुप्रीम कोर्ट ने शिफ्ट करने का आदेश दे दिया है। कोर्ट ने मुख्तार अंसारी को पंजाब जेल से उत्तर प्रदेश जेल भेजने का आदेश दिया। बता दें कि, उत्तर प्रदेश सरकार मुख्तार को लगातार यूपी लाने का प्रयास कर रही थी। हालांकि, मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंच गया था। कोर्ट के फैसले के बाद मुख्तार को उत्तर प्रदेश लाने का रास्ता साफ हो गया है।
कोर्ट ने कहा है कि मुख्तार अंसारी को दो हफ्ते में उत्तर प्रदेश पुलिस को सौंप दिया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा की विशेष कोर्ट तय करेगा कि मुख्तार अंसारी को बांदा जेल में रखा जाए या इलाहाबाद जेल में। पंजाब सरकार की दलीलों से कोर्ट संतुष्ट नही हुआ जिसके बाद फैसला उत्तर प्रदेश सरकार के पक्ष में आया। पंजाब सरकार ने उत्तर प्रदेश में लंबित अपने सभी मामले पंजाब स्थानांतरित करने की मांग सुप्रीम कोर्ट से की थी। सुप्रीम कोर्ट ने 4 मार्च को अदालत ने उत्तर प्रदेश सरकार की याचिका पर अपना फैसला सुरक्षित रखा था।मऊ सदर सीट से विधायक अंसारी यूपी की एक जेल में बंद था और उसके केस का ट्रायल चल रहा था। इसी बीच पंजाब पुलिस ने जबरन वसूली और आपराधिक धमकी की शिकायत मिलने पर उसके खिलाफ प्रोडक्शन वारंट हासिल किया और उसे पंजाब ले गई। बता दें कि अंसारी को लेकर यूपी और पंजाब सरकारों के बीच जंग छिड़ी हुई थी। उत्तर प्रदेश आने से डरा 'बाहुबलि' मुख्तार अंसारी, सता रहा है गाड़ी पलटने का डर | उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से कोर्ट में पेश हुए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने 3 मार्च को सुनवाई के दौरान बताया कि अंसारी 'पंजाब की रोपड़ जेल से अपना कारोबार संचालित कर रहा है।' मेहता ने कहा कि जिस एफआईआर के कारण पंजाब पुलिस ने अंसारी की गिरफ्तारी की, उसमें साफतौर से मुख्तार अंसारी का नाम नहीं था और मजिस्ट्रेट के निर्देश के बिना बांदा जेल अधीक्षक द्वारा सौंपे जाने के बाद अंसारी को पंजाब ले जाया गया।