प्रयागराज (मानवी मीडिया) : इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने बाहुबली विधायक विजय मिश्र की आगरा जेल से नैनी सेन्ट्रल जेल में तबादले की मांग में दाखिल याचिका खारिज कर दी है। याचिका में प्रयागराज या आसपास के जिले की जेल में शिफ्ट करने की मांग की गयी थी।
न्यायमूर्ति बच्चूलाल तथा न्यायमूर्ति सुभाष चंद्र शर्मा की खंडपीठ ने विजय मिश्रा की याचिका पर यह आदेश दिया है। विजय मिश्र ने आगरा में इलाज की सही सुविधाएं न होने, जेल में कोरोना का संक्रमण फैले होने, परिवार वालों से मुलाकात न हो पाने और दूरी की वजह से प्रयागराज एवं भदोही की अदालतों में चल रहे मुकदमों की सुनवाई नहीं हो पाने का सहारा लिया था। न्यायालय ने इस पर हस्तक्षेप करने से इन्कार कर दिया ।
राज्य सरकार ने कहा कि आगरा में इलाज के पुख्ता इंतजाम है। जेल में अब कोई भी संक्रमण का मरीज नही है। जेल के फोन से परिवार से बातचीत की छूट दी गयी है। मुकदमों की सुनवाई वीडियो कांफ्रेंसिग के जरिये हो सकती है। ऐसे में भदोही या प्रयागराज जाने की कोई जरुरत नहीं है। राज्य सरकार के कड़ी आपत्ति के बाद याची के वकील ने याचिका वापस लेने की मांग की। जिसे स्वीकार करते हुए कोर्ट ने याचिका खारिज कर दी है।