नई दिल्ली(मानवी मीडिया): किसान आंदोलन में कोविड को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने चिंता जताते हुए ने केंद्र से पूछा है कि किसान आंदोलन में कोविड को लेकर क्या नियमों का पालन किया जा सकता है? CJI एस ए बोबडे ने कहा कि 'हमें नहीं पता कि किसान कोविड-19 से सुरक्षित हैं या नहीं? अगर नियमों का पालन नहीं किया गया तो तबलीगी जमात की तरह दिक्कत हो सकती है। पहले तबलीगी जमा हुए फिर अब किसान जमा हो गए. मुझे नहीं पता कि किसानों को कोविड से प्रोटेक्शन है क्या? हमें मुख्य समस्या पर बात करनी होगी।' CJI ने केंद्र से कहा कि वो से सुनिश्चित करे कि किसान आंदोलन में कोविड प्रोटोकॉल का पालन हो। अदालत ने केंद्र से दो सप्ताह में जवाब मांगा है। किसान आंदोलन
दरअसल, निजामुद्दीन स्थित मरकज केस और कोविड लॉकडाउन के दौरान भीड़ इकट्ठा करने की परमिशन देने को लेकर एक जनहित याचिका दायर की गई थी, जिसमें याचिकाकर्ता ने कहा कि सरकार ने निजामुद्दीन मरकज में विदेशी प्रतिनिधियों के साथ बड़ी संख्या में लोगों को इकट्ठा होने की अनुमति देकर लाखों नागरिकों के स्वास्थ्य को खतरे में डाला था।अदालत ने यह टिप्पणियां निजामुद्दीन स्थित मरकज केस और कोविड लॉकडाउन के दौरान भीड़ इकट्ठा करने की इजाजत देने को लेकर दायक एक जनहित याचिका पर सुनवाई के दौरान कहीं। याचिकाकर्ता ने कहा कि सरकार ने निजामुद्दीन मरकज में विदेशी प्रतिनिधियों के साथ बड़ी संख्या में लोगों को इकट्ठा होने की अनुमति देकर लाखों नागरिकों के स्वास्थ्य को खतरे में डाल दिया था।