जौनपुर (मानवी मीडिया): उत्तर प्रदेश के जौनपुर में सड़क दुर्घटना में मृत सिपाही के आश्रितों को कोर्ट के आदेश के एक वर्ष बाद भी क्षतिपूर्ति न दिए जाने पर राज्य सड़क परिवहन निगम के खिलाफ 70 लाख रुपये की आरसी जारी कर दी गई है। यह कार्रवाई मोटर एक्सीडेंट क्लेम ट्रिब्यूनल के जज मनोज कुमार सिंह गौतम ने की है।आधिकारिक सूत्रों के अनुसार बलिया जिले के मूल निवासी सिपाही विनय शंकर सिंह पुलिस लाइन में तैनात थे। एक अक्टूबर 2016 को वह पुलिस लाइन से पैदल लाइन बाजार तिराहा जा रहे थे। उसी समय पीछे से तेज रफ्तार आ रही रोडवेज बस के धक्के से उनकी मौके पर ही मौत हो गई थी। मृत आरक्षी की पत्नी सीमा सिंह, बच्चों व सास ने अधिवक्ता हिमांशु श्रीवास्तव के माध्यम से परिवहन निगम व चालक के विरुद्ध कोर्ट में एक्सीडेंट क्लेम याचिका दाखिल किया था। तत्कालीन थानाध्यक्ष लाइन बाजार ने रोडवेज के चालक के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई थी। कोर्ट में अधिवक्ता ने याची पक्ष से पैरवी कर गवाहों का बयान दर्ज कराया।
विपक्षी रोडवेज के अधिवक्ता ने कोर्ट में चालक व परिचालक की गवाही कराई। इस दौरान कोर्ट ने दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद परिवहन निगम को याचीगण (मृतक के स्वजनों) को 28 सितंबर 2019 को क्षतिपूर्ति अदा करने का आदेश दिया था। कोर्ट के आदेश के एक वर्ष बाद भी परिवहन निगम ने क्षतिपूर्ति नहीं दी। इस पर याचीगण ने निगम के सहायक क्षेत्रीय प्रबंधक के खिलाफ इजरा (आदेश के क्रियान्वयन के लिए प्रार्थना पत्र) दाखिल किया था। जिस पर सुनवाई के शनिवार को कोर्ट ने क्षतिपूर्ति को ब्याज सहित भुगतान करने के लिए आरसी जारी की है।