रामपुर (मानवी मीडिया)- उत्तर प्रदेश के पूर्व मंत्री और समाजवादी पार्टी के सांसद आजम खां को आज एडीएम कोर्ट से करारा झटका लगा है। यह झटका जौहर ट्रस्ट की जमीन को लेकर है। कोर्ट ने 70.05 हेक्टेयर जमीन उत्तर प्रदेश सरकार के नाम दर्ज करने का आदेश दिया है। यह जमीन अभी तक आजम खां की जौहर ट्रस्ट के नाम पर थी।
दरअसल जौहर यूनिवर्सिटी ने नियमों की अनदेखी करते हुए करीब 70 हेक्टेयर से ज्यादा जमीन खरीदी थी, जबकि अनुमर्ति सिर्फ 12.5 एकड़ जमीन खरीदने की थी। एडीएम कोर्ट ने जौहर ट्रस्ट को नियमों का पालन ना करने का दोषी मानते हुए फैसला सुनाया है। गौरतलब है कि आजम खां मोहम्मद अली जौहर जौहर यूनिवर्सिटी के संस्थापक होने के साथ कुलाधिपति भी हैं। विश्वविद्यालय से जुड़ी जमीनों को लेकर काफी वक्त से विवाद चल रहा है. साल 2019 में आजम खां पर जमीन कब्जा करने के 30 मुकदमे दर्ज कराये गये थे। प्रशासन द्वारा उन्हें भूमाफिया घोषित कर दिया था। इसके बाद उन्हें जेल भेज दिया गया था।
जिला शासकीय अधिवक्ता अजय तिवारी ने बताया कि वर्ष 2005 में शासनादेश के तहत साढ़े बारह एकड़ से अधिक भूमि खरीदने की अनुमति सरकार ने प्रदान की थी। शासनादेश में जो शर्तें थीं, उसमें एक शर्त यह भी थी कि शासनादेश की किसी शर्त का उलंघन किया जाता है तो यह भूमि राज्य सरकार में निहित मानी जाएगी। एसडीएम की जांच में शासनादेश में दी गई शर्तों का उल्लंघन पाया गया। जौहर ट्रस्ट की ओर से जौहर विवि के लिए 70.005 हेक्टेयर जमीन स्टांप मुक्त खरीदी गई थी। जमीन की खरीद के लिए शर्त थी कि इसका उपयोग चैरिटी के कार्यों के लिए होगा, जिसका उल्लंघन हुआ। इस मामले में एडीएम कोर्ट ने संबंधित भूमि राज्य सरकार में निहित करने के आदेश दिए हैं। एसडीएम सदर को आदेश दिए हैं कि वह इस भूमि पर कब्जा लेकर इसे अभिलेखों में इंद्राज कराएं।