नई दिल्ली (मानवी मीडिया): रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने रेग्युलेटरी नॉर्म्स का उल्लंघन करने पर गैर-बैंकिंग वित्तीय सेवाएं देने वाली कंपनी बजाज फाइनेंस (NBFC Bajaj Finance) पर 2.5 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है।
रिजर्व बैंक से मिली जानकारी के मुताबिक कंपनी के खिलाफ रिकवरी और कलेक्शन के लिए गलत तरीकों के इस्तेमाल की ग्राहकों से बार-बार शिकायतें मिल रही थीं। यही नहीं, कंपनी के खिलाफ निष्पक्ष व्यवहार संहिता (FPC) के उल्लघंन की शिकायतें भी मिली थीं। जिसके चलते कंपनी पर रेग्युलेटरी नियमों का उल्लंघन करने के लिए यह जुर्माना लगाया गया है।
रिजर्व बैंक ने बताया कि बजाज फाइनेंस, पुणे पर RBI की ओर से जारी जोखिम प्रबंधन और आचार संहिता के निर्देशों का उल्लंघन किया। इसके अलावा कंपनी ने सभी एनबीएफसी के लिए लागू की गई निष्पक्ष व्यवहार संहिता की भी अनदेखी की। केंद्रीय बैंक ने रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट, 1934 (RBI Act] 1934) की धारा-58G की उपधारा-1 के क्लॉज (B) को धारा-58B की उपधारा-5 के क्लॉज-aa के साथ पढ़ने पर मिली शक्तियों के तहत बजाज फाइनेंस के खिलाफ यह कार्रवाई की। बजाज फाइनेंस आरबीआई के मुताबिक, कंपनी यह सुनिश्चित नहीं कर पाई कि जब उसके रिकवरी एजेंट ग्राहकों से वसूली करने जाएं तो उनका उत्पीड़न ना होने पाए। खबर के मुताबिक RBI ने जुर्माना लगाने से पहले बजाज फाइनेंस को कारण बताओ नोटिस भी जारी किया था। इस पर मिले जवाब के बाद केंद्रीय बैंक ने फैसला किया कि कंपनी पर जुर्माना लगाया जाना चाहिए।