बांदा (मानवी मीडिया) : उत्तर प्रदेश में बांदा की एक अदालत ने लगभग 11 वर्ष पूर्व एक युवक की हत्या के जुर्म में एक व्यक्ति को आजीवन कारावास व 35 हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई। अभियोजन पक्ष के अनुसार जिले के बिसंडा थाना क्षेत्र के इटवा गांव के मजरा शिवरतन पुरवा निवासी विजयपाल की दुबरिया पुरवा गांव निवासी देवराज ने गोली मारकर हत्या कर दी थी । 14 फरवरी 2009 को मृतक के भतीजे रामकेश ने बिसंडा थाना पहुंचकर मुकदमा पंजीकृत कराया। जिसकी विवेचना के बाद न्यायालय में पुलिस ने दोनों आरोपियों के विरुद्ध आरोप पत्र दाखिल किया।अभियोजन पक्ष ने 8 गवाह पेश किए। दोनो पक्ष की दलीलें सुनने व उपलब्ध सबूत के आधार पर अदालत ने बुधवार को देवराज को आजीवन कारावास व 35 हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई और लक्ष्मी यादव को साक्ष्यों के अभाव में बरी कर दिया।
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Thursday, December 24, 2020
बांदा में हत्या के जुर्म में आजीवन कारावास
बांदा (मानवी मीडिया) : उत्तर प्रदेश में बांदा की एक अदालत ने लगभग 11 वर्ष पूर्व एक युवक की हत्या के जुर्म में एक व्यक्ति को आजीवन कारावास व 35 हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई। अभियोजन पक्ष के अनुसार जिले के बिसंडा थाना क्षेत्र के इटवा गांव के मजरा शिवरतन पुरवा निवासी विजयपाल की दुबरिया पुरवा गांव निवासी देवराज ने गोली मारकर हत्या कर दी थी । 14 फरवरी 2009 को मृतक के भतीजे रामकेश ने बिसंडा थाना पहुंचकर मुकदमा पंजीकृत कराया। जिसकी विवेचना के बाद न्यायालय में पुलिस ने दोनों आरोपियों के विरुद्ध आरोप पत्र दाखिल किया।अभियोजन पक्ष ने 8 गवाह पेश किए। दोनो पक्ष की दलीलें सुनने व उपलब्ध सबूत के आधार पर अदालत ने बुधवार को देवराज को आजीवन कारावास व 35 हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई और लक्ष्मी यादव को साक्ष्यों के अभाव में बरी कर दिया।
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