नई दिल्ली (मानवी मीडिया): अगर आपका ड्राइविंग लाइसेंस या रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट एक्सपायर हो रहा है तो उसे 31 दिसंबर, 2020 तक रिन्यू करवा लें, नहीं तो आपको भारी जुर्माना भरना पड़ सकता है। दरअसल केंद्र सरकार ने कोरोना संकट के बीच आम लोगों को बड़ी राहत देते हुए मोटर व्हीकल से जुड़े फिटनेस, आरसी, पॉल्यूशन सर्टिफिकेट जैसे दस्तावेजों की वैधता 31 दिसंबर 2020 तक बढ़ाने का फैसला लिया था। अब ये समय सीमा खत्म होने वाली है, ऐसे में आप वाहन से जुड़े दस्तावेज जल्द अपडेट कराकर जुर्माने से बच सकते हैं।
मोटर वाहन अधिनियम 1988 और केंद्रीय मोटर वाहन नियम 1989 के अंतर्गत व्हीकल्स के फिटनेस सर्टिफिकेट, परमिट, लाइसेंस, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट या अन्य दस्तावेज अनिवार्य होते हैं। सरकार के नोटिफिकेशन में कहा था कि 1 फरवरी 2020 को एक्सपायर हो चुके या 31 दिसंबर तक एक्सपायर होने वाले मोटर व्हीकल डॉक्यूमेंट्स को 31 दिसंबर 2020 तक वैध माना जाएगा।संशोधित मोटर व्हीकल (MV) एक्ट के अनुसार, एक्सपायर ड्राइविंग लाइसेंस के साथ पकड़ने जाने पर 5,000 रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा। वहीं, बिना आरसी गाड़ी चलाते पकड़े जाने पर 5 हजार रुपए का चालान कटेगा।ड्राइविंग लाइसेंस और आरसी के नवीकरण के लिए कैसे करें ऑनलाइन अप्लाई?- सबसे पहले parivahan.gov.in पर लॉगिन करें।
- ‘DL services’ पर क्लिक करें और DL नंबर टाइप करें।
- अन्य विवरण भरें और दस्तावेज़ अपलोड करें।
- अपने नजदीकी आरटीओ पर जाने के लिए स्लॉट बुक करने के लिए भुगतान करें।
- RTO में, व्यक्ति के बायोमेट्रिक विवरण की जांच की जाएगी और दस्तावेजों का सत्यापन किया जाएगा, जिसके बाद ड्राइविंग लाइसेंस जारी किया जाएगा।रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट को रिन्यू करने की प्रक्रिया भी समान है।