नई दिल्ली (मानवी मीडिया)-दिल्ली के 13 टोल प्लाजा पर 1 जनवरी से वाणिज्यिक वाहनों के लिए रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन (आरएफआईडी) से टोल का भुगतान अनिवार्य होगा और ऐसा नहीं करने वाले वाहनों को राज्य में प्रवेश की अनुमति नहीं दी जाएगी। दिल्ली एनसीआर के लिए वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग ने अपने आदेश ने यह बात कही है, उसने दक्षिणी दिल्ली नगर निगम को आरएफआईडी सिस्टम से लैस दिल्ली के सभी 13 टोल प्लाजा पर वाणिज्यिक वाहनों के लिए सिर्फ आरएफआईडी से टोल भुगतान सुनिश्चित करने के लिए कहा है। उसने कहा है कि जो वाहन आरएफआईडी से भुगतान नहीं करते हैं उन्हें प्रवेश की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए।वाहन चालकों को मिली राहत, हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगवाने की समयसीमा बढ़ी -
1 जनवरी 2021 से यह व्यवस्था लागू होगी। कोंडली, रजोकरी, टिकरी, आया नगर कालिंदी कुंज, कापसहेड़ा, शाहदरा (मेन), शाहदरा (फ्लाईओवर), गाज़ीपुर ( मेन), गाजीपुर (ओल्ड), डीएनडी फ्लाईवे, बदरपुर फरीदाबाद (मेन) और बदरपुर फरीदाबाद फ्लाईओवर टोल प्लाजा पर 14 सितंबर से आरएफआईडी की व्यवस्था शुरू की गई थी। आयोग को यह शिकायत मिल रही थी कि बड़ी संख्या में वाहन आरएफआईडी से टोल का भुगतान नहीं कर रहे हैं। इस कारण प्रदूषण कम करने का उद्देश्य सफल नहीं हो पा रहा है। उल्लेखनीय है कि मौजूदा व्यवस्था के तहत आरएफआईडी से टोल का भुगतान नहीं करने पर जुर्माने के रूप में दुगना टोल देना पड़ता है लेकिन वाहनों को प्रवेश की अनुमति मिल जाती है।