नई दिल्ली (मानवी मीडिया): सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा है कि एक जनवरी से सभी वाहनों के लिए फास्टैग को अनिवार्य किया गया है। गडकरी ने गुरुवार को यहां वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि अब तक जो छूट कुछ वाहनों को दी जा रही थी, उसे खत्म कर दिया गया है और एक जनवरी 2021 से सभी वाहनों के लिए फास्टैग जरूरी कर दिया गया है। केंद्र सरकार ने इस साल नवंबर में एक जनवरी से सभी वाहनों के लिए फास्टैग प्रणाली अनिवार्य करने संबंधी अधिसूचना जारी कर दी थी। गडकरी ने यह भी कहा कि फास्टैग रहने से लोगों को टोल प्लाजा पर पेमेंट के लिए रुकना नहीं पड़ेगा. टोल अपने आप कट जाएगा, जिससे समय, ईंधन की बचत करने में मदद मिलेगी।
फास्टैग प्रणाली 2016 में लागू की गयी थी। यह टोल प्लाजा पर शुल्क का भुगतान इलेक्ट्रॉनिक तरीके से करने की सुविधा है। फास्टैग को अनिवार्य किए जाने के बाद टोल प्लाजा पर वाहनों को रुकना नहीं पड़ेगा और टोल शुल्क का भुगतान इलेक्ट्रॉनिक तरीके से हो जाएगा। फास्टैग की शुरुआत 2016 में हुई थी और चार बैंकों ने उस साल सामूहिक रूप से एक लाख टैग जारी किए थे। उसके बाद 2017 में सात लाख और 2018 में 34 लाख फास्टैग जारी किए गए।केंद्रीय मोटर वाहन नियम, 1989 के अनुसार एक दिसंबर, 2017 से नए चार पहिया वाहनों के पंजीकरण के लिए फास्टैग को अनिवार्य किया गया है। इसके अलावा परिवहन वाहनों के फिटनेस प्रमाणपत्र के लिए संबंधित वाहन का फास्टैग जरूरी है। राष्ट्रीय परमिट वाले वाहनों के लिए फास्टैग को एक अक्टूबर, 2019 से अनिवार्य किया गया है। नए तीसरे पक्ष बीमा के लिए भी वैध फास्टैग को अनिवार्य किया गया है। यह एक अप्रैल, 2021 से लागू होगा।