नई दिल्ली (मानवी मीडिया)- केंद्र सरकार ने आज महत्वपूर्ण आदेश में तमिलनाडु के प्राइवेट सेक्टर के लक्ष्मीविलास बैंक से निकासी की सीमा 25 हजार रुपए तय कर दी है। यह सीमा 16 दिसंबर तक जारी रहेगी। इससे पहले आरबीआई ने यस बैंक और पीएमसी बैंक को लेकर भी इसी तरह के कदम उठाए थे। इससे ग्राहकों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा था एक्ट की धारा 45 के तहत आरबीआई की ओर से आवेदन के आधार पर मोराटोरियम लगाया गया है। मोराटोरियम लागू रहने तक बैंक जमाकर्ता को 25 हजार रुपए से अधिक का पेमेंट नहीं कर सकता है,
जब तक रिजर्व बैंक की ओर से कोई लिखित आदेश ना हो।हालांकि, जमाकर्ता के इलाज, उच्च शिक्षा की फीस, शादी जैसे कामों के लिए जमाकर्ता 25 हजार रुपए से अधिक निकासी कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए रिजर्व बैंक से अनुमति लेनी होगी।ग्राहक अब 16 दिसंबर तक बैंक से रोजाना अधिकतम 25 हजार रुपये की ही निकासी कर सकेंगे।उल्लेखनीय है कि 31 मार्च, 2019 को पीसीए थ्रेसहोल्ड के उल्लंघन को देखते हुए बैंक को सितंबर 2019 में प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन (पीसीए) फ्रेमवर्क के तहत रखा गया था। बैंक ने 30 सितंबर को समाप्त तिमाही के लिए 396.99 करोड़ रुपये का शुद्ध घाटा उठाया था, जो कि गैर-निष्पादित परिसंपत्तियों का प्रतिशत 24.45 प्रतिशत था। LVB ने पिछले वर्ष की इसी तिमाही में भी 357.17 करोड़ रुपये की हानि दर्ज की थी। लक्ष्मी विलास बैंक के लिए मुश्किलें 2019 में शुरू हो गई थीं, जब रिजर्व बैंक ने इंडिया बुल्स हाउजिंग फाइनेंस के साथ मर्जर के इसके प्रस्ताव को खारिज कर दिया था।