नई दिल्ली(मानवी मीडिया); केंद्र सरकार ने ट्रैवल एजेंट्स को चेतावनी दी है। सरकार ने कहा है कि यात्रियों को टिकट कैंसिलेशन के बाद रिफंड देने में कोई देरी नहीं होनी चाहिए। सरकार ने इन ट्रैवल एजेंट से साफ तौर पर कहा है कि एयरलाइंस की तरफ से रिफंड मिलने के बाद इसे तुरंत ग्राहकों को उपलब्ध कराएं। टिकट कैंसिलेशन के बाद रिफंड के लिए नहीं चलेगी ट्रैवल एजेंट की मनमानी इस मामले में ट्रैवल एजेंट्स को यह भी निर्देश जारी किये गया हैं कि ग्राहकों को भविष्य में इस्तेमाल किए जाने के लिए कोई ट्रैवल वाउचर न दें।
सरकार की इस चेतावनी के बाद अगर कोई एजेंट गड़बड़ी करता है तो नागर विमानन महानिदेशालय उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करेगा। खबर के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट ने बीते 1 अक्टूबर 2020 को एक मामले की सुनवाई के दौरान फ्लाइट कैंसिलेशन के बाद जल्द से जल्द रिफंड जारी करने का आदेश दिया था। DGCA ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के निर्देश अनुसार एयरलाइंस की तरफ से रिफंड राशि प्राप्त होने के बाद ट्रैवल एजेंट्स को इसे तुरंत ग्राहकों को देना होगा। किसी भी सूरत में इन एजेंट्स द्वारा इस राशि को रोकना सुप्रीम कोर्ट के आदेश का उल्लंघन माना जाएगा। डीजीसीए ने बताया कि कुछ मामलों में एयरलाइंस ने टिकट कैंसिलेशन के बाद रिफंड जारी कर दिया है, लेकिन एजेंट्स ने इस ग्राहकों को नहीं दिया है। कुछ मामलों में तो एयरलाइंस से रिफंड प्राप्त होने के बाद ये एजेंट्स अपने ग्राहकों को वाउचर्स की पेशकश कर रहे हैं।