लखनऊ: (मानवी मीडिया) प्रदेश सरकार ने उत्तर प्रदेश दुकान एवं वाणिज्य अधिष्ठान अधिनियम-1962 के अधीन शक्ति का प्रयोग करके विधानसभा उपचुनाव वाले निर्वाचन क्षेत्र में समस्त दुकानों और वाणिज्यिक अधिष्ठानों को मतदान के दिन 03 नवम्बर, 2020 को लोकहित में यह छूट प्रदान किया है कि यदि मतदान के दिन वाले क्षेत्र में, जिसमें कोई दुकान या वाणिज्यिक अधिष्ठान स्थित है और इस दिन ऐसी दुकान एवं वाणिज्यिक अधिष्ठान द्वारा मनाया जाने वाला साप्ताहिक बंदी का दिन नहीं है तो मतदान के दिन उस क्षेत्र में कार्यरत मतदाता हेतु बंदी दिवस के रूप में मनाया जायेगा। इस संबंध में शासन ने अधिसूचना जारी कर दी है।
अपर मुख्य सचिव, श्रम एवं सेवायोजन सुरेश चन्द्रा ने यह जानकारी देते हुए बताया कि प्रदेश की सात विधानसभा सीटों के लिए 03 नवम्बर, 2020 को मतदान होना है। इस दौरान इस सभी विधानसभा क्षेत्रों में पड़ने वाली समस्त दुकानों और वाणिज्यिक अधिष्ठानों में कार्य करने वाले मतदाता को मतदान हेतु अवकाश मिले, इसके लिए इस दिन को इन क्षेत्रों में बंदी दिवस के रूप में मनाया जायेगा। उन्होंने बताया कि विधानसभा की 07 निर्वाचन क्षेत्रों में जनपद अमरोहा की नौगावां सादात, फिरोजाबाद की टंूडला, कानपुर नगर की घाटमपुर, जौनपुर की मल्हनी, बंुलंदशहर की बुलंदशहर, उन्नाव की बांगरमऊ तथा देवरिया की देवरिया विधानसभा है, जहां निर्वाचन होना है।