त्योहारी के मौसम में कोरोना संक्रमण के प्रसार की रोकथाम के लिए SOP जारी, इन बातों का रखना होगा ध्यान   - मानवी मीडिया

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Tuesday, October 6, 2020

त्योहारी के मौसम में कोरोना संक्रमण के प्रसार की रोकथाम के लिए SOP जारी, इन बातों का रखना होगा ध्यान  

नई दिल्ली (मानवी मीडिया): अक्टूबर से दिसंबर तक देशभर में कई त्योहार मनाये जाते हैं और कोरोना वायरस कोविड-19 के इस संक्रमण काल में बड़े स्तर पर लोगों के जमावड़े से संक्रमण के फैलने का खतरा काफी बढ़ जायेगा। इसी बात को ध्यान में रखते हुए केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने त्योहारी मौसम के लिए आज नये दिशानिर्देश यानी मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) जारी की।मंत्रालय द्वारा जारी एसओपी में प्रशासन तथा आयोजनकर्ताओं के लिए दिशानिर्देश देने के साथ ही आयोजन के दौरान कोरोना संक्रमण के प्रसार से बचाव के उपायों और आयोजन के दौरान किसी व्यक्ति के संक्रमित होने की पुष्टि होने की दशा में किन निर्देशों का पालन करना है, इसके बारे में विस्तृत रूप से बताया गया है। मंत्रालय ने यह स्पष्ट किया है कि किसी भी कंटेनमेंट जोन में कोई भी आयोजन नहीं हो सकता है। मंत्रालय ने 65 साल से अधिक उम्र के व्यक्तियों, अन्य गंभीर बीमारियों से ग्रसित व्यक्तियों, गर्भवती महिलाओं और 10 साल से कम आयु के बच्चों को घर पर ही रहने की सलाह जारी की है। आयोजनकर्ताओं और उनके कर्मचारियों पर भी यह सलाह लागू होती है। इनके अलावा उन इलाकों का स्थानीय प्रशासन अपने अधिकार क्षेत्र के तहत आने वाले इलाकों में संक्रमण की रोकथाम के लिए अतिरिक्त सुरक्षा उपायों को लागू कर सकता है।एसओपी के मुताबिक आयोजनकर्ताओं को त्योहार, मेला, रैली, प्रदर्शनी, सांस्कृतिक कार्यक्रम और नाटक आदि के आयोजन से पहले आयोजन स्थल पर थर्मल स्कैनिंग, शारीरिक दूरी और स्वच्छता आदि से संबंधित जरूरतों को पूरी करने वाली विस्तृत योजना बनानी होगी। अगर आयोजन कुछ दिनों या सप्ताह का हो तो भीड़ के अनुसार, उनका प्रबंधन होना चाहिए तथा लोगों के बीच पर्याप्त शारीरिक दूरी तथा साफ सफाई का ख्याल रखा जाना चाहिए। रैली या मूर्ति विसर्जन के समय सीमित संख्या में ही लोगों को शामिल होना चाहिए तथा मास्क पहनना चाहिए। अगर रैली या यात्रा अधिक दूरी तय करने वाली हो तो एंबुलेंस सेवा की जरूरत होगी। आयोजन में सभी वालंटियर, कलाकारों, सिने कलाकारों, नाट्यकर्मियों आदि को भी कोविड-19 अनुकूल व्यवहार का पालन करने का निर्देश दिया गया है। पर्याप्त मात्रा में सैनिटाइजर और थर्मल गन की उपलब्धता तथा जमीन पर शारीरिक दूरी को दर्शाने वाले घेरे बनाये जाने का भी निर्देश दिया गया है। आयोजन के दौरान संक्रमण के सदिग्ध मामलों की पहचान होने के स्थिति में , उक्त व्यक्तियों के लिए आयोजन स्थल पर पहले से ही अलग रखने की व्यवस्था हाेनी चाहिए। आयोजन के दौरान कोविड-19 अनुकूल व्यवहार का पालन सुनिश्चित करने के लिए सीसीटीवी लगाया जाना चाहिए।


आयोजन में शामिल होने वाले सभी व्यक्तियों को आरोग्य सेतु ऐप का इस्तेमाल करने की सलाह दी गयी है।एसओपी के अनुसार, कंटेनमेंट जोन में किसी भी प्रकार के आयोजन की अनुमति नहीं है और न ही कंटेनमेंट जोन से कोई व्यक्ति किसी आयोजन में आयोजनकर्ता, कर्मचारी या आगंतुक के रूप में शामिल हो सकते हैं। आयोजनकर्ताओं को कोविड-19 अनुकूल व्यवहार का पालन सुनिश्चित कराने के लिए पर्याप्त संख्या में कर्मचारियों को तैनात करना होगा तथा उन्हें कर्मचारियों की सुरक्षा के लिए फेस कवर या मास्क, हैंड सैनिटाइजर, साबुन तथा सोडियम हाइड्रोक्लोराइट आदि की पूरी व्यवस्था करनी होगी। आयोजनस्थल पर पर्याप्त संख्या में टिकट काउंटर होना चाहिए, जहां शारीरिक दूरी का पूरा पालन हो। आयोजन स्थल पर कोरोना संक्रमण से बचाव संबंधी जानकारियों के पोस्टर, स्टैंड और ऑडियो विजुअल मीडिया का प्रबंध होना चाहिए। आयोजन स्थल पर आने और बाहर निकलने के कई रास्ते होने चाहिए। सिर्फ वही कर्मचारी या आगंतुकों को अंदर आने देना चाहिए, जो संक्रमण के लक्षणों वाले न हों। थर्मन स्कैनिंग में किसी व्यक्ति में संक्रमण के लक्षण पाये जाने पर उन्हें आदरपूर्वक अंदर आने से मना करने के साथ ही तत्काल मेडिकल परामर्श लेने की सलाह दी जानी चाहिए।आयोजन में सीमित संख्या में ही व्यक्तियों को शामिल होना है। आयोजन स्थल पर एसी, पीने के पानी, वेंटिलेशन आदि के संबंध में जारी सरकारी दिशानिर्देशों का पालन आवश्यक है। धार्मिक स्थलों पर मूर्तियों और पवित्र धार्मिक ग्रंथों को छूना मना है। धार्मिक स्थलों को सलाह दी गयी है कि वे सामूहिक गान के बजाय पहले से रिकॉर्ड किये हुए भक्ति संगीत बजायें। सामुदायिक रसोइघरों में खाना बनाते समय और उनके वितरण के समय भी कोविड-19 अनुकूल व्यवहार का पालन करना जरूरी है।आयोजन के दौरान किसी व्यक्ति में संक्रमण के लक्षण पाये जाने पर उसे अन्य व्यक्तियों से अलग एक कमरे में रखना चाहिए और उन्हें डॉक्टर के आने तक फेस मास्क या फेस कवर लगाये रखना चाहिए। लक्षण अधिक गंभीर होने पर पास के मेडिकल फैसिलिटी को सूचना दी जानी चाहिए या राज्य या लिजा हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करना चाहिए। अगर वह व्यक्ति जांच में कोरोना पोजिटिव पाया जाता है तो पूरे आयोजन स्थल को साफ करना होगा। 


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