सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत प्रदेश के जनपदों मेंकार्डधारकों को प्रति यूनिट 05 किग्रा0 खाद्यान्न निःशुल्क वितरित  अक्टूबर, नवम्बर तथा दिसम्बर, 2020 हेतु अनुमन्य - मानवी मीडिया

निष्पक्ष एवं निर्भीक

.

Breaking

Post Top Ad

Post Top Ad

Wednesday, October 21, 2020

सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत प्रदेश के जनपदों मेंकार्डधारकों को प्रति यूनिट 05 किग्रा0 खाद्यान्न निःशुल्क वितरित  अक्टूबर, नवम्बर तथा दिसम्बर, 2020 हेतु अनुमन्य

सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत प्रदेश के जनपदों में वितरण के द्वितीय चक्र के तहत वितरण आज से प्रारम्भ  आवश्यक वस्तुओं का वितरण निर्बाध रूप से सुनिश्चित कराने एवं व्यावर्तन तथा कालाबाजारी रोकने हेतु उचित दर विक्रेतावार नोडल अधिकारियों की तैनाती


प्रधान मंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के अन्तर्गत अन्त्योदय तथा पात्र गृहस्थी कार्डधारकों को प्रति यूनिट 05 किग्रा0 खाद्यान्न निःशुल्क वितरित  अक्टूबर, नवम्बर तथा दिसम्बर, 2020 हेतु अनुमन्य 03 किग्रा0 चीनी का वितरण रू0-18/- प्रति किग्रा0 की दर से कुल रू0-54/- के भुगतान पर वितरित की जा रही


लखनऊः (मानवी मीडिया) उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत प्रदेश के जनपदों में वितरण के द्वितीय चक्र के तहत वितरण आज से प्रारम्भ कर दिया गया है। यह वितरण आगामी 30 अक्टूबर, 2020 तक चलेगा। द्वितीय वितरण चक्र में अन्त्योदय तथा पात्र गृहस्थी लाभार्थियों को आवश्यक वस्तुओं का वितरण कराया जा रहा है। आवश्यक वस्तुओं का वितरण निर्बाध रूप से सुनिश्चित कराने एवं व्यावर्तन तथा कालाबाजारी रोकने हेतु समस्त जिलाधिकारियों तथा जिला पूर्ति अधिकारियों को उचित दर विक्रेतावार नोडल अधिकारियों की तैनाती करते हुये उनकी निगरानी में आवश्यक वस्तुओं का वितरण कराये जाने के निर्देश दिये गये हैं। यह जानकारी अपर आयुक्त खाद्य अनिल कुमार दुबे ने दी।  दुबे ने बताया कि प्रदेश में अन्त्योदय श्रेणी के लाभार्थियों हेतु 21 अक्टूबर से 30 अक्टूबर, 2020 के मध्य त्रैमास अक्टूबर, नवम्बर व दिसम्बर, 2020 हेतु 03 किग्रा0 चीनी प्रति कार्डधारक रू0-54/- के भुगतान पर वितरित करायी जा रही है।  दुबे ने बताया कि इस सम्बन्ध में जनपदों को आवश्यक वस्तुओं के वितरण हेतु निर्देश दिये गये है। उन्होंने बताया कि वितरण के द्वितीय चक्र में 21 अक्टूबर, 2020 से 30 अक्टूबर, 2020 के मध्य प्रधान मंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के अन्तर्गत अन्त्योदय तथा पात्र गृहस्थी कार्डधारकों को प्रति यूनिट 05 किग्रा0 खाद्यान्न (03 किग्रा0 गेहूॅ व 02 किग्रा0 चावल) निःशुल्क वितरित कराया जा रहा है। अब तक तक 6,47,502 अन्त्योदय कार्डधारको तथा 33,66,669 पात्र गृृहस्थी कार्डों को 52,289.877 मी0टन गेहूँ तथा 34,859.918 मी0टन चावल का वितरण लाभार्थियों को किया जा चुका है। दुबे ने बताया कि अन्त्योदय तथा पात्र गृहस्थी कार्डधारकों को 01 किग्रा0 चना प्रति कार्ड निःशुल्क वितरित किया जा रहा है। इसी क्रम में अब तक अन्त्योदय तथा पात्र गृहस्थी कार्डधारको को 4014.040 मी0टन चना का वितरण लाभार्थियों को किया जा चुका है। अपर आयुक्त खाद्य ने बताया कि अन्त्योदय कार्डधारकों को त्रैमास अक्टूबर, नवम्बर तथा दिसम्बर, 2020 हेतु अनुमन्य 03 किग्रा0 चीनी का वितरण रू0-18/- प्रति किग्रा0 की दर से कुल रू0-54/- के भुगतान पर वितरित किया जा रहा है। इसीक्रम में अब तक करीब 6,47,502 अन्त्योदय कार्डधारकों को 1,930.647 मी0टन चीनी का वितरण किया जा चुका है। दुबे ने बताया कि गेहूं, चावल, चना एवं चीनी के वितरण के समय प्रत्येक दुकान पर जिलाधिकारी द्वारा नामित नोडल अधिकारी अनिवार्यतः उपस्थित रहेगें, ताकि वे इस वितरण को प्रमाणित कर सकंे। वितरण पर सतर्क दृष्टि रखने हेतु विभागीय अधिकारियों के अतिरिक्त विभिन्न विभागों के अधिकारियों की भी ड्यूटी पर्यवेक्षक के रूप में लगाये जाने के निर्देश दिये गये है, जो भ्रमणशील रहकर पारदर्शी खाद्यान्न वितरण सुनिश्चित करायंेगे। अपर आयुक्त ने बताया कि प्रदेश के समस्त संयुक्त आयुक्त/उपायुक्त खाद्य अपने मण्डलों से सम्बन्धित 03-03 उचित दर दुकानों तथा जिला पूर्ति अधिकारी अपने जनपद की 05-05 उचित दर दुकानों की जाॅच करेंगे। जाँच के दौरान इस तथ्य की जाँच की जायेगी कि विक्रेता के यहां भौतिक सत्यापन में स्टाॅक में अन्तर न हो। विक्रेता द्वारा राशन कार्ड में निहित सभी यूनिटों के सापेक्ष वितरण, निःशुल्क खाद्यान्न के वितरण में विक्रेता द्वारा कोई धनराशि न ली जाय। चीनी की पूरी मात्रा निर्धारित मूल्य पर ही दी जाय तथा वितरण में घटतौली न हो । इसके अलावा यह भी जांच की जाएगी कि उचित दर दुकानों में खाद्यान्न एवं चना वितरण हेतु नोडल अधिकारी की तैनाती हुई है या नहीं। नोडल अधिकारी की उपस्थिति में खाद्यान्न एवं चना का वितरण किये जा रहा है। उचित दर दुकानों मे हैन्डवाॅश/सैनिटाइजर की पर्याप्त व्यवस्था है तथा जनपद में ई-पाॅस मशीन द्वारा खाद्यान्न का सुचारू रूप से वितरण हो रहा है।  दुबे ने बताया कि किसी प्रकार की अनियमितता पाये जाने पर सम्बन्धित विक्रेता के विरूद्ध कठोर दण्डात्मक कार्यवाही किये जाने के निर्देश भी दिये गये हैं।


Post Top Ad