चंडीगढ़ (मानवी मीडिया)- लाकडाऊन में स्कूल फीस वसूले जाने से आहत पंजाब और हरियाणा के अभिभावकों को पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट से राहत मिली है। कोर्ट ने अपने अंतरिम आदेश में आज स्पष्ट कहा कि जिन स्कूलों ने लॉकडाउन के दौरान ऑनलाइन क्लास की सुविधा दी है सिर्फ वही स्कूल छात्रों से टयूशन फीस वसूल सकते हैं, इसके साथ ही हाई कोर्ट ने निजी स्कूलों से पिछले सात महीनों की बैलेंस शीट वो भी किसी चार्टेड अकाउंटेंट से वेरिफाई करवा दो सप्ताह में सौंपे जाने के निजी स्कूलों को आदेश दे दिए हैं। वैसे इस मामले में फाईनल आरगूमेंट बाकी हैं जो 12 नवम्बर को होने हैं। इससे पहले अदालत ने आदेश जारी किए हैं कि स्कूल ऑनलाई क्लास के अनुसार ही फीस लेंगे। कहा गया है कि पहले ट्यूशन फीस 8 पीरीयडस के हिसाब से ली जाती थी लेकिन अब ऑनलाईन क्लास 3 पीरियड ही लग रहे हैं। इस हिसाब से अब स्कूल फीस चार्ज करेंगे। फीसें वसूलने देने के एकल बेंच के फैसले के खिलाफ हरियाणा सरकार व अन्य की अपील पर जस्टिस राजीव शर्मा एवं जस्टिस हरिंदर सिंह सिद्धू की खंडपीठ ने कहा कि स्कूल मैनेजमेंट अपने स्टाफ को चाहे रेगुलर हैं या कॉन्ट्रेक्ट पर या ऐड-हॉक पर उन्हें पूरा वेतन दे, जो 23 मार्च को लॉक-डाउन लगाए जाने के दिन से पहले स्कूल में नियुक्त थे। अभिभावकों को बड़ी राहत, नहीं बढ़ेगी स्कूल फीस, बस वैन का किराया भी होगा माफ | दरअसल कोर्ट ने सिंगल बेंच के 30 जून के फैसले में संशोधन करते हुए यह आदेश दिए हैं। इस फैसले में स्कूल फीस, ट्रांसपोर्टेशन फीस वसूलने के आदेश दिए गए थे। हाईकोर्ट ने यह भी साफ़ कर दिया है कि लॉक-डाउन के दौरान छात्र स्कूल नहीं गए हैं ऐसे में निजी स्कूल छात्रों से कोई भी ट्रांपोर्टेशन फीस नहीं वसूल सकते हैं। जस्टिस राजीव शर्मा ने कहा कि लॉक डाउन के दौरान स्कूलों ने जो सुविधा नहीं दी है उसकी फीस वह कैसे वसूल सकते हैं। हाई कोर्ट ने साफ़ किया है कि यह आदेश दायर इन अपीलों पर हाई कोर्ट के अंतिम फैसले पर निर्भर होंगी। यह आदेश पंजाब और हरियाणा के सभी निजी स्कूलों पर लागू होंगे।
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Thursday, October 1, 2020
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पंजाबलॉकडाउन में स्कूल फीस पर अभिभावकों को हाईकोर्ट ने दी बड़ी राहत, ट्रांसपोर्टेशन चार्ज भी न वसूलने का आदेश
पंजाबलॉकडाउन में स्कूल फीस पर अभिभावकों को हाईकोर्ट ने दी बड़ी राहत, ट्रांसपोर्टेशन चार्ज भी न वसूलने का आदेश
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