मथुरा (मानवी मीडिया): उत्तर प्रदेश के मथुरा की जिला कोर्ट ने श्रीकृष्ण जन्मस्थान परिसर में स्थित शाही ईदगाह मस्जिद को हटाने की यचिका आज शुक्रवार को स्वीकार कर लिया है। कोर्ट ने अगली सुनवाई 18 नवंबर को तय की है। यह अपील जिला जज मथुरा साधनी रानी ठाकुर की कोर्ट में 12 अक्तूबर को दायर की गई थी। कोर्ट ने श्रीकृष्ण जन्मस्थान सेवा संस्थान, ईदगाह ट्रस्ट, सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड, शाही मस्जिद ईदगाह को नोटिस भी भेजा है।श्रीकृष्ण विराजमान 13.37 एकड़ जमीन के मालिकाना हक को लेकर दाखिल की गई याचिका को जिला जज साधना रानी ठाकुर ने स्वीकार कर लिया है। याचिका में पक्षकार बनाए यूपी सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड, कमेटी ऑफ मेनेजमेंट ट्रस्ट शाही ईदगाह मस्जिद, श्रीकृष्ण जन्मभूमि ट्रस्ट, श्रीकृष्ण जन्मस्थान सेवा संस्थान को नोटिस जारी कर जवाब दाखिल करने के आदेश न्यायालय ने दिए हैं। न्यायालय का आदेश आने के बाद याचिका कर्ताओं ने खुशी जाहिर की है। इस मामले पर बीते 12 अक्टूबर को कोर्ट में अपील पर करीब दो घंटे बहस हुई थी। इसके बाद जिला न्यायाधीश साधना रानी ठाकुर ने आगामी 16 अक्टूबर को अपील पर सुनवाई करने या नहीं करने का फैसला लेने का दिन तय किया था। बता दें कि पिछले माह 25 सितंबर को लखनऊ निवासी अधिवक्ता रंजना वाजपेयी एवं अन्य आधा दर्जन व्यक्तियों ने खुद को भगवान भक्त बताते हुए विराजमान श्रीकृष्ण भगवान एवं स्थान श्रीकृष्ण जन्मस्थान की ओर से सिविल जज (प्रवर वर्ग) की अदालत में एक याचिका दाखिल की थी।
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Friday, October 16, 2020
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मथुरा कोर्ट ने स्वीकार की कृष्ण जन्मभूमि से मस्जिद हटाने की याचिका, अगली सुनवाई 18 नवंबर को
मथुरा कोर्ट ने स्वीकार की कृष्ण जन्मभूमि से मस्जिद हटाने की याचिका, अगली सुनवाई 18 नवंबर को
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