महिलाओं की सुरक्षा को लेकर MHA ने राज्यों को जारी की एडवाइजरी, अब एफ आई आर दर्ज करने के साथ-साथ पुलिस कार्रवाई भी अनिवार्य - मानवी मीडिया

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Saturday, October 10, 2020

महिलाओं की सुरक्षा को लेकर MHA ने राज्यों को जारी की एडवाइजरी, अब एफ आई आर दर्ज करने के साथ-साथ पुलिस कार्रवाई भी अनिवार्य

नई दिल्ली (मानवी मीडिया): उत्तर प्रदेश के हाथरस और अन्य राज्यों में महिलाओं के खिलाफ हाल के अपराधों पर संज्ञान लेते हुए, गृह मंत्रालय (एमएचए) ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों (यूटी) के लिए नए दिशानिर्देश जारी किए हैं और इस तरह के मामलों में प्राथमिकी (एफआईआर) को अनिवार्य रूप से दर्ज करने के साथ पुलिस कार्रवाई भी अनिवार्य कर दी गई है। इसने आगे चेतावनी दी है कि महिलाओं के खिलाफ अपराध के संबंध में अनिवार्य दिशानिर्देशों के अनुपालन में लापरवाही पर पुलिस से पूछताछ की जाएगी और लापरवाही के लिए जिम्मेदार संबंधित अधिकारियों के खिलाफ तुरंत आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।  एडवाइजरी में कहा गया है, यह अनुरोध किया जाता है कि राज्य और केंद्र शासित प्रदेश कानून में प्रावधानों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए सभी संबंधितों को निर्देश जारी कर सकते हैं। राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों से यह भी अनुरोध किया गया है कि वे यौन अपराधों के लिए जांच ट्रैकिंग प्रणाली (आईटीएसएसओ) पर मामलों की निगरानी करें, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि कानून में आवश्यकतानुसार समयबद्ध तरीके से आरोप पत्र पर उचित कार्रवाई की जाए।उत्तर प्रदेश के हाथरस में 19 वर्षीय दलित लड़की के साथ कथित तौर पर चार लोगों द्वारा सामूहिक दुष्कर्म करने के कारण उसकी मौत होने के कई दिनों बाद मंत्रालय ने शुक्रवार को यह एडवाइजरी जारी की। झारखंड और राजस्थान और अन्य राज्यों में इसी तरह के अपराध दर्ज किए गए थे और व्यापक विरोध और राजनीतिक आक्रोश के कारण, मंत्रालय ने नई एडवाइजरी जारी करने का कदम उठाया।


एडवाइजरी में मंत्रालय ने 16 मई, 2019 की एडवाइजरी को संदर्भित किया है, यह भारतीय दंड संहिता की धारा 166 ए के तहत सीआरपीसी की धारा 154 की उप-धारा (1) के तहत सूचना रिकॉर्ड करने में विफलता के बारे में है। एमएचए ने महिलाओं के खिलाफ अपराधों के मामलों में पुलिस द्वारा समय पर और सक्रिय कार्रवाई के बारे में 5 दिसंबर, 2019 को अपनी एक और एडवाइजरी का संदर्भ लिया।मंत्रालय ने पुलिस रिसर्च और विकास ब्यूरो (बीपीआर एंड डी) द्वारा जारी महिलाओं के खिलाफ दुष्कर्म की जांच और मुकदमा चलाने के लिए मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) का भी उल्लेख किया, और बीपीआर एंड डी द्वारा राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को यौन उत्पीड़न साक्ष्य संग्रह के वितरण के बारे में बिंदुओं को जोड़ा। जैसा कि 5 अक्टूबर के एमएचए के पत्र में वर्णित है। 


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