नई दिल्ली (मानवी मीडिया); देश में फेस्टिव सीजन सेल की शुरुआत हो चुकी है। अमेजन और फ्लिपकार्ट जैसी ई-कॉमर्स साइट ने भी ऑनलाइन शॉपिंग की शुरुआत कर दी है। ऐसे में इन कंपनियों के तमाम ऑफर्स और फायदों के बीच उपभोक्ताओं को सतर्क रहने की जरुरत है। कैरी बैग के पैसे चुकाने से पहले पढ़ लीजिए ये नियम, आंखें खुल जाएंगी ! - केंद्र सरकार के नए कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 में ग्राहकों को काफी मजबूती प्रदान करेगा। इसके मुताबिक अगर आप बाजार में सामान खरीदते समय कैरी बैग खरीदते हैं और उसके लिए आपको चार्ज देना पड़ता है तो यह खबर आपके लिए है। अभी हाल ही में कंज्यूमर फोरम ने बिग बाजार पर ग्राहक से कैरी बैग के लिए अलग से पैसे वसूलने पर जुर्माना लगाया है।
फोरम ने बिग बाजार को 10,000 रुपये कंज्यूमर लीगल एड अकाउंट में जमा करवाने के साथ शिकायतकर्ता को 500 रुपये केस खर्च देने का आदेश दिया है। इसके साथ ही शिकायतकर्ता को हुई मानसिक परेशानी के लिए 1 हजार रुपये और कैरी बैग के लिए वसूले गए 18 रुपये भी वापस करने के लिए कहा है। मोदी सरकार ने देश के उपभोक्ताओं को कई अधिकार दे दिए हैं। पूरे देश में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 लागू है। नए कानून के मुताबिक अगर दुकानदार कैरी बैग का चार्ज वसूलता है और उपभोक्ता अगर उसकी शिकायत दर्ज कराता है तो इस पर कार्रवाई होगी। कैरी बैग के लिए अतिरिक्त पैसा लेना नए कानून में दंडनीय हो गया है।