जौनपुर (मानवी मीडिया): उत्तर प्रदेश में जौनपुर के खुटहन इलाके के भागमलपुर गांव में एक मित्र ने दूसरे मित्र को सेवानिवृत्त होने के बाद अपना मकान रहने के लिए दिया लेकिन मित्र ने विश्वासघात करते हुए जालसाजी कर कुटुंब रजिस्टर में अपना व अपने परिवार का नाम चढ़ा कर मकान ही हड़प लिया।मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट :सीजेएम: कोर्ट के आदेश पर आरोपी सेवानिवृत्त स्वास्थ्य कर्मी समेत चार के खिलाफ धोखाधड़ी,जालसाजी समेत 10 धाराओं में प्राथमिकी दर्ज हुई व कॉपी कोर्ट में प्रस्तुत की गई ।पुलिस ने आज यहां कहा कि हनुमान स्वरूप श्रीवास्तव ने दरखास्त दिया कि भागमलपुर गांव में पुश्तैनी खाली मकान आजमगढ़ निवासी स्वास्थ्य विभाग के कर्मी राजेंद्र प्रसाद तिवारी को घनिष्ठता के नाते उनके कहने पर रहने के लिए दिया। राजेंद्र के सेवानिवृत्त होने पर जब मकान खाली करने की बात कहा तो वह टालमटोल करने लगा। थाने पर सूचना दी। गवाहों के समक्ष मकान खाली करने का सुलहनामा भी हस्ताक्षरित हुआ लेकिन आरोपी ने उसका मकान व आबादी की जमीन खाली नहीं की। वहां जाकर राजेंद्र से बात की तो उसके पुत्र हेमंत, आलोक तथा पुत्री जया ने अपशब्द कहे और कहा कि यह मकान मैंने अपने नाम करवा लिया है सारा कागजात भी बनवा लिया है। आरोपियों ने धमकी भी दी । वादी खुटहन ब्लाक पर परिवार रजिस्टर निकलवाया तो देखा मकान नंबर 41अ वादी के पक्ष में दर्ज है तथा 41स पर आरोपी राजेंद्र व उसके परिवार के लोगों का नाम दर्ज है जबकि वादी और आरोपी दोनों अलग बिरादरी के हैं। पैतृक आवास में उनका नाम दर्ज होना संभव ही नहीं है। आरोपियों ने कूटरचित प्रपत्रों के जरिए अपना स्वामित्व दर्शा दिया जबकि वे आजमगढ़ के रहने वाले हैं और वहां के परिवार रजिस्टर में आरोपियों का नाम दर्ज है। कोर्ट के समक्ष समस्त कागजात प्रस्तुत किए गए। कोर्ट ने प्रथम दृष्टया संगीन मामला पाते हुए मुकदमा दर्ज करने का आदेश दिया।
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Saturday, October 24, 2020
जौनपुर में सेवानिवृत्त स्वास्थ्य कर्मी समेत चार के खिलाफ प्राथमिक
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