जनपद एवं ब्लाक स्तर पर आउटसोर्सिंग एजेंसी के माध्यम से कार्मिको की भर्ती हेतु समिति  गठित - मानवी मीडिया

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Saturday, October 24, 2020

जनपद एवं ब्लाक स्तर पर आउटसोर्सिंग एजेंसी के माध्यम से कार्मिको की भर्ती हेतु समिति  गठित

लखनऊ: (मानवी मीडिया)   उत्तर प्रदेश की महानिदेशक राज्य पोषण मिशन  एस राधा चैहान ने पोषण अभियान के अंतर्गत जनपद एवं ब्लॉक हेल्प डेस्क के पदों की भर्ती के संबंध में जिलाधिकारियों को निर्देशित किया है। उन्होंने जिलाधिकारियों को संबोधित पत्र में बताया कि महिला एवं बाल विकास के शासनादेश द्वारा पोषण अभियान का प्रदेश में क्रियान्वयन हेतु जनपद व ब्लॉक हेल्प डेस्क स्थापित करने हेतु पदों का सृजन एवं  चयन की प्रक्रिया निर्धारित की गई है। पोषण अभियान के अंतर्गत स्टेट प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट एवं जनपद तथा ब्लॉक स्तर पर परियोजना के क्रियान्वयन हेतु पदों का सृजन तथा टी0ओ0आर निर्धारित किया गया है।  चैहान ने बताया कि जनपद स्तर पर हेल्प डेस्क स्थापित करने हेतु पदों की स्वीकृति दी गई है। जनपद स्तर पर डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर तथा डिस्ट्रिक्ट प्रोजेक्ट एसोसिएट के एक-एक पद आउटसोर्सिंग के माध्यम से स्वीकृत किए गए हैं। उन्होंने बताया कि डिस्ट्रिक्ट कोआर्डिनेटर के लिए 30 हजार रुपए प्रतिमाह तथा परफॉर्मेंस के आधार पर 3 प्रतिशत की  दर से प्रतिवर्ष वृद्धि निर्धारित की गई है।  इसी तरह डिस्ट्रिक्ट प्रोजेक्ट एसोसिएट के लिए 18 हजार प्रतिमाह तथा परफॉर्मेंस के आधार पर 3 प्रतिशत  की दर से प्रतिवर्ष वृद्धि निर्धारित की गई है। उन्होंने बताया कि ब्लॉक स्तर पर ब्लॉक कोऑर्डिनेटर तथा ब्लॉक प्रोजेक्ट एसोसिएट के एक-एक पद आउटसोर्सिंग के माध्यम से स्वीकृत किए गए हैं। ब्लॉक कोआर्डिनेटर के लिए 20 हजार रुपए प्रतिमाह तथा परफॉर्मेंस के आधार पर 3 प्रतिशत की  दर से प्रतिवर्ष वृद्धि निर्धारित की गई है।  इसी तरह ब्लॉक प्रोजेक्ट एसोसिएट के लिए 15 हजार प्रतिमाह तथा परफॉर्मेंस के आधार पर 3 प्रतिशत  की दर से प्रतिवर्ष वृद्धि निर्धारित की गई है।  चैहान ने बताया कि पोषण अभियान के अंतर्गत विभिन्न पदों पर भर्ती के संबंध में भारत सरकार द्वारा विकसित गवर्मेंट ई मार्केटप्लेस की निर्धारित व्यवस्था के अंतर्गत जनपद एवं ब्लाक स्तर पर आउटसोर्सिंग एजेंसी के माध्यम से कार्मिको की भर्ती हेतु समिति का गठन किया गया है।  इस समिति में अध्यक्ष के रूप में जिलाधिकारी  तथा  सदस्य के रूप में मुख्य विकास अधिकारी, उप जिलाधिकारी शहर/जिलाधिकारी द्वारा नामित अधिकारी, कोषाधिकारी/कोषागार द्वारा नामित अधिकारी सदस्य के रूप में तथा सदस्य सचिव सचिव के रूप में जिला कार्यक्रम अधिकारी  होंगे


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