लखनऊ: (मानवी मीडिया) जन सामान्य की सुविधाओं को दृष्टिगत आवास एवं विकास परिषद तथा विकास प्राधिकरणों में जनहित गारंटी अधिनियम के अंतर्गत अच्छादित सेवाओं को आनलाइन किया जा चुका है। इस संबंध में जानकारी देते हुए प्रमुख सचिव आवास एवं शहरी नियोजन दीपक कुमार ने बताया कि जनहित गारंटी अधिनियम के अंतर्गत कुल 8 सेवाओं को अधिसूचित किया गया है जिसमें, 2 सेवाएं मानचित्र स्वीकृत से संबंधित है । इस वित्तीय वर्ष में जनहित गारंटी की 05 सेवाएं (संपत्ति नामांतरण, संपत्ति का पंजीकरण, आवंटित द्वारा जमा धनराशि की वापसी, नुजूल भूमि छोड़कर शेष भवन भूखंडों को फ्री होल्ड करना तथा आदेशों की डुप्लिकेट प्रति प्राप्त करना) को ऑनलाइन किया जा चुका है।
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Thursday, October 15, 2020
जनहित गारंटी अधिनियम के अंतर्गत अच्छादित सेवाएं ऑनलाइन
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