नई दिल्ली (मानवी मीडिया): दिल्ली की एक अदालत ने गुरुवार को कहा कि इस साल फरवरी में नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में हुए दंगे राष्ट्रीय राजधानी में 'विभाजन के बाद सबसे भयानक सांप्रदायिक दंगे थे'। कोर्ट ने कहा कि यह 'प्रमुख वैश्विक शक्ति' बनने की हसरत रखने वाले राष्ट्र की अंतरात्मा में एक 'घाव' है।कोर्ट ने आम आदमी पार्टी के पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन के 3 मामलों में जमानत याचिकाओं को खारिज करते हुए यह टिप्पणियां की। हुसैन पर सांप्रदायिक हिंसा के भड़काने के लिए कथित तौर पर अपने राजनीतिक दबदबे का दुरुपयोग करने का आरोप है। अदालत ने कहा, 'यह सामान्य जानकारी है कि 24 फरवरी, 2020 के दिन उत्तर पूर्वी दिल्ली के कई हिस्सें सांप्रदायिक उन्माद की चपेट में आ गए, जिसने विभाजन के दिनों में हुए नरसंहार की याद दिला दी। दंगे जल्द ही जंगल की आग की तरह राजधानी के नए भागों में फैल गए और अधिक से अधिक बेगुनाह लोग इसकी चपेट में आ गए।' बिना पूर्व साजिश के इतने बड़े पैमाने पर दंगे मुमकिन नहीं: कोर्ट अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश विनोद यादव ने कहा, 'दिल्ली दंगे 2020 एक प्रमुख वैश्विक शक्ति बनने की आकांक्षा रखने वाले राष्ट्र की अंतरात्मा पर एक घाव है और दिल्ली में हुए ये दंगे 'विभाजन के बाद सबसे भयानक सांप्रदायिक दंगे थे।' अदालत ने कहा कि इतने कम समय में इतने बड़े पैमाने पर दंगे फैलाना 'पूर्व-नियोजित साजिश' के बिना संभव नहीं है।दयालपुर में ताहिर हुसैन की छत से फेंके गए थे पेट्रोल बम पहला मामला दयालपुर इलाके में हुए दंगों के दौरान हुसैन के घर की छत पर पेट्रोल बम के साथ 100 लोगों की कथित मौजूदगी और उन्हें दूसरे समुदाय से जुड़े लोगों पर बम फेंकने से जुड़ा है।दुकानों में हुई थीं लूट दूसरा मामला क्षेत्र में एक दुकान में लूटपाट से जुड़ा है जिसकी वजह से दुकान के मालिक को करीब 20 लाख रुपये का नुकसान हुआ जबकि तीसरा मामला एक दुकान में लूटपाट और जलाने से संबंधित है जिसमें दुकान के मालिक को 17 से 18 लाख रुपये का नुकसान हुआ। ताहिर हुसैन पर लगे आरोप गंभीर: अदालत न्यायाधीश ने कहा कि यह मानने के लिए रिकॉर्ड में पर्याप्त सामग्री है कि हुसैन अपराध के स्थान पर मौजूद थे और एक विशेष समुदाय के दंगाइयों को उकसा रहे थे। न्यायाधीश ने कहा कि हुसैन के खिलाफ गंभीर प्रकृति के आरोप है।गवाहों को डरा-धमका सकता है ताहिर: कोर्ट अदालत ने कहा कि तीनों मामलों में सरकारी गवाह उसी क्षेत्र के निवासी हैं और यदि उसे जमानत पर रिहा किया गया तो हुसैन की तरफ से इन गवाहों को धमकी देने या डराने की आशंका को खारिज नहीं किया जा सकता है।ताहिर हुसैन के वकील ने राजनीतिक द्वेष में फंसाए जाने की बात कही हुसैन की ओर से पेश वरिष्ठ वकील के के मेनन ने दावा किया था कि कानून की मशीनरी का दुरुपयोग करके उसे (ताहिर हुसैन) परेशान करने के एकमात्र उद्देश्य के साथ पुलिस और उसके राजनीतिक प्रतिद्वंद्वियों ने उसे इस मामले में झूठा फंसाया। विशेष लोक अभियोजक मनोज चौधरी ने कहा कि हुसैन मामलों में मुख्य साजिशकर्ता है।
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Thursday, October 22, 2020
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दिल्ली दंगे बंटवारे के बाद राजधानी में सबसे भयानक, देश की अंतरात्मा में घाव हैं: कोर्ट
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