देशभर में लागू हुए हलवाई की दुकान पर नए नियम, नहीं मानने पर लगेगा बड़ा जुर्माना     - मानवी मीडिया

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Friday, October 2, 2020

देशभर में लागू हुए हलवाई की दुकान पर नए नियम, नहीं मानने पर लगेगा बड़ा जुर्माना    

नई दिल्ली (मानवी मीडिया): एक अक्टूबर से फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया  ने पूरे देश मिठाई  को लेकर नया नियम लागू कर दिया है। पहले यह नियम जून में लागू होना था, मगर कोरोना संक्रमण के चलते इसे अब लागू किया गया है। हालांकि, कई जगहों पर पहले दिन हलवाई की दुकान पर मिठाई की ट्रे पर एक्सपायरी डेट  नहीं लिखी थी, लेकिन फूड रेग्यूलेटर  ने कोई बड़ी कार्रवाई नहीं की।  बता दें कि नए नियम के अनुसार पुरानी मिठाई बेचने वाले हलवाई पर अधिकतम 2 लाख रुपए के जुर्माने का प्रावधान है।एफएसएसएआई यानि भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण  ने आम लोगों के स्वास्थ्य खतरों को देखते हुए यह कदम उठाया है। उपभोक्ताओं को बासी/खाने की अवधि समाप्त होने के बाद भी मिठाइयों की बिक्री की सूचना मिलने के बाद इस संबंध में एक निर्देश जारी किया गया है।एक दिन में उपयोग वाली मिठाई- कलाकंद व इससे मिलते-जुलते उत्पाद बटर स्कॉच कलाकंद, रोज कलाकंद, चॉकलेट कलाकंद।2 दिन में उपयोग वाली मिठाई- दुग्ध उत्पाद व बंगाली मिठाई जिनमें मिल्क बादाम, रसगुल्ला, रसमलाई, रबड़ी रसमलाई, शाही टोस्ट, राजभोग, मलाई रोल, बंगाली रबड़ी, हिरमानी, हरिभोग, अनारकली, माधुरी, पाकिजा, रसकदम, रस काटा, खीर मोहन, गुड़ रसमलाई, गुड़ रबड़ी, गुड रसगुल्ला।4 दिन में उपयोग होने वाली मिठाई- मिल्क केक, पेड़ा, प्लेन बर्फी, मिल्क बर्फी, पिस्ता बर्फी, कोकोनट बर्फी, चॉकलेट बर्फी, सफेद पेड़ा, बूंदी लड्‌डू, कोकोनट लड्‌डू, लाल लड्‌डू, मोतीचूर मोदक, खोया बादाम, मेवा भाटी, फ्रूट केक, खोया तिल, केसर कोकोनट लड्‌डू, मलाई घेवर, व्रत केसरिया कोकोनट लड्‌डू, मेवा लड्‌डू, पिंक बर्फी, तिल बुग्गा, ड्राई फ्रूट तिल बुग्गा, शाही घेवर, खोया केसर बादाम रोल, तिल भाटी, खीर कदम, खीरा बीज बर्फी, खोया कोकोनट बर्फी, मोतीपक।7 दिन में उपयोग होने वाली मिठाई- घी व ड्राई फ्रूट लड्‌डू, काजू कतली, घेवर, शक्कर पारा, गुड़ पारा, शाही लड्‌डू, मूंग बर्फी, आटा लड्‌डू, ड्राई फ्रूट गुजिया, बूंदी लड्‌डू, काजू केसर बर्फी, काजू बेक्स गुजिया, बादाम लौंग, बालूशाही, बादाम बर्फी, केसर बड़ी मलाई, चंद्रकला, केसर गुजिया, मैदा गुजिया, काजू खजूर, पिस्ता लौंग, छोटा केसर घेवर, केसर चंद्रकला, काजू लड्‌डू, बेसन बर्फी, काजू रोस कतली।20 दिन में उपयोग होने वाली मिठाई- आटा लड्‌डू, बेसन लड्‌डू, चना लड्‌डू, चना बर्फी, अंजीर खजूर बर्फी, कराची हलवा, सोहन हलवा, गजक, चिक्की।गुजरात के महानगर अहमदाबाद के एक कारोबारी कमलेश भाई ने बताया कि छोटे कारोबारियों के लिए ये फैसला बड़ा टेंशन भरा है।


क्योंकि मिठाई तो कभी भी खराब हो सकती है। व्यापारी कभी भी नहीं चाहता है कि वो खराब सामान बेचें। कमलेश भाई बताते हैं कि मिठाइयों की एक्सपायरी डेट अब बनाने के साथ ही तय कर दी जाती है और उसे मिठाई की ट्रे पर लिखा जा रहा है।  


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