बस्ती (मानवी मीडिया); उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले मे पराली जलाने वाले किसानो को खेत की माप के अनुसार पर्यावरण की क्षति पूर्ति के लिये आर्थिक दण्ड दिया जायेगा। जिलाधिकारी आशुतोष निरंजन ने सोमवार को कहा कि राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण (एनजीटी) ने फसल अवशेष (पराली) जलाया जाना दंडनीय अपराध घोषित किया है। पर्यावरण क्षति पूर्ति के लिये किसानो से आर्थिक दण्ड दिया जायेगा। उन्होने बताया कि पराली जलाने वाले दो एकड़ से कम भूमि वाले किसानो के लिए 25 सौ प्रति घटना,दो से पांच एकड़ वाले किसानो से 5 हजार रूपया प्रति घटना,पांच एकड़ से अधिक भूमि रखने वाले किसानो से 15 हजार रूपया प्रति घटना पर्यावरण क्षति पूर्ति के लिए शुल्क निधार्रित किया गया है। निरंजन ने किसानो से अपील करते हुए कहा कि किसान खेतो मे पराली न जलाये इससे उर्वरक शक्ति नष्ट मे गिरावट आ जाती है और पैदावार की कमी हो जाती है।
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Monday, October 12, 2020
बस्ती में पराली जलाने वालों पर होगा जुर्माना
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