नई दिल्ली (मानवी मीडिया): अक्टूबर महीने की शुरुआत कई बदलाव लेकर आई है। आज से आम लोगों से जुड़े कई नियम बदल जाएंगे। इनमें से कुछ लोगों को राहत देने वाले हैं तो कुछ लोगों की परेशानी बढ़ा सकते हैं। हेल्थ इंश्योरेंस में बदलाव से आम आदमी को राहत मिलेगी तो वहीं टीवी खरीदना महंगा हो जाएगा। मोटर वाहन नियम, रसोई गैस और उज्जवला योजना समेत कई नियम बदल रहे है। ऐसे में जरूरी है कि आप इनके बारे में पहले से ही जान लें। तो इन्हें ध्यान से पढ़ें और याद रखें। आज से संभलकर करें ड्राइविंग, नियम तोड़े तो देना पड़ेगा 10 हजार रुपए तक जुर्माना 1- मोटर वाहन नियमों में होगा बदलाव आज से मोटर वाहन से संबंधी जरूरी डॉक्युमेंट्स जैसे - लाइसेंस, रजिस्ट्रेशन डॉक्युमेंट्स, फिटनेस सर्टिफिकेट, परमिट्स आदि को सरकार द्वारा संचालित वेब पोर्टल के माध्यम से मेंटेन किया जा सकेगा। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने मोटर वाहन नियम 1989 में किए गए तमाम संशोधनों के बारे में नोटिफिकेशन जारी कर दिया है, जिसमें मोटर वाहन नियमों की बेहतर निगरानी और उन्हें लागू करने के लिए 1 अक्टूबर 2020 से पोर्टल के माध्यम से वाहन संबंधी दस्तावेजों और ई-चालान का रखरखाव किया जा सकेगा। अब आप डिजिटल कॉपी दिखाकर ही काम चला सकते हैं।
इस इलेक्ट्रॉनिक वेब पोर्टल के जरिए कमंपाउंडिंग, इम्पाउंडिंग, एंडॉर्समेंट, लाइसेंस का सस्पेंशन व रिवोकेशन, रजिस्ट्रेशन और ई-चालान जैसे अपराधों का रिकॉर्ड भी उपलब्ध हो सकेगा। टेलीविजन खरीदना हुआ महंगा, इन कंपनियों ने बढ़ा दिए दाम - टेलीविजन खरीदना हुआ महंगा आज से टेलीविजन यान टीवी खरीदना महंगा हो जाएगा। आज से सरकार टेलीविजन से जुड़े एक प्रमुख कम्पोनेंट पर सरकार पांच फीसद का आयात शुल्क लगाने जा रही है। सरकार ने एक साल के लिए यह राहत दी थी। आयात शुल्क में वृद्धि के जरिए सरकार का लक्ष्य कम लागत के इम्पोर्ट में हतोत्साहित करना और स्थानीय स्तर पर उत्पादन को प्रोत्साहित करना है।
अब विदेश पैसे भेजना होगा महंगा आज से विदेश पैसा भेजना महंगा हो जाएगा। केंद्र सरकार ने विदेश पैसे भेजने पर टैक्स से संबंधित नियमों में बदलाव किया है। अब विदेश पैसा भेजने पर 5 फीसदी टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स (TCS) का अतिरिक्त भुगतान करना होगा। फाइनेंस एक्ट, 2020 (Finance Act 2020) के मुताबिक, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) की लिबरलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम (LRS) के तहत विदेश पैसे भेजने वाले व्यक्ति को टीसीएस देना होगा। आपको बता दें कि एलआरएस के तहत 2.5 लाख डॉलर सालाना तक भेज सकते हैं, जिस पर कोई टैक्स नहीं लगता। इसी को टैक्स के दायरे में लाने के लिए टीसीएस देना होगा।Doorstep banking: आपके घर आकर सेवाएं देंगे सरकारी बैंक | ET Hindi4- घर बैठे मिलेंगी वित्तीय सेवाएं बैंक ग्राहकों को अभी घर बैठे-बैठे चेक, डिमांड ड्राफ्ट, पे ऑर्डर पिक करने जैसी गैर-वित्तीय सेवाएं ही मिलती हैं। इसके अलावा एफडी के ब्याज पर लगने वाला टैक्स बचाने के लिए जमा किए जाने वाले फॉर्म-15जी व 15एच, आयकर या जीएसटी चालान पिक करने के साथ ही अकाउंट स्टेटमेंट रिक्वेस्ट, टर्म डिपॉजिट रसीद की डिलीवरी की सुविधा भी ग्राहकों को घर पर ही उपलब्ध कराई जाती है। डोर स्टेप बैंकिंग सर्विस लॉन्च होने के बाद अब वित्तीय सेवाएं अक्टूबर 2020 से घर पर ही उपलब्ध होंगी।हेल्थ इंश्योरेंस में 1 अक्टूबर से हो रहा है बड़ा बदलाव, बीमाधारक जान लें। हेल्थ इंश्योरेंस के नियम में बदलाव आज से हेल्थ इंश्योरेंस के नियम में भी बदलाव होने जा रहा है।
बीमा नियामक आईआरडीएआई (IRDAI) के नियमों के तहत हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी में ये बदलाव किया गया है। आज से सभी मौजूदा और नये हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसिज के तहत किफाती दर पर अधिक बीमारियों का कवर उपलब्ध होगा। यह बदलाव हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी को स्टैंडर्डाइज्ड और कस्टमर सेंट्रिक बनाने के लिए किया जा रहा है। इसमें कई अन्य बदलाव भी शामिल हैं।जानें कैसे होती है मिठाइयों में मिलावट, और इसे पहचानें कैसे | , समाचार, लेटेस्ट-ब्रेकिंग न्यूज़ इन हिंदी6- आज से बाजार में मिलेंगी ताजी मिठाइयां सरकार बाजार में बिकने वाली खुली मिठाइयों को लेकर सख्त हो गई है। अब मिठाई दुकानदार पुरानी मिठाइयां नहीं बेच सकेंगे। दुकानदार को मिठाइ के इस्तेमाल की समय सीमा बतानी होगी। कितने समय तक उसका इस्तेमाल ठीक रहेगा उसकी समयम सीमा की जानकारी ग्राहकों को देनी होगी।
खाद्य नियामक (FSSAI) ने इसे 1 अक्टूबर 2020 से जरूरी कर दिया है। FSSAI ने खाने की चीज की सेफ्टी तय करने के तहत खाने का सामान बेचने वाले ग्राहकों के लिए 1 अक्टूबर से खुली मिठाइयों पर इस्तेमाल की समय सीमा प्रदर्शित करना जरूरी कर दिया है।1 अप्रैल से आसान होगा ड्राइविंग लाइसेंस बनवाना, भरना होगा ये फॉर्म | अब ड्राइविंग लाइसेंस बनवाना होगा आसान मोटर वाहन (संशोधन) कानून के नए नियमों के तहत अब ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के लिए आपको ज्यादा डॉक्यूमेंट्स की जरूरत नहीं पड़ेगी। केंद्र सरकार ने डीएल बनवाने के लिए नियमों को आसान कर दिया है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने कहा कि उसने मोटर वाहन नियम 1989 में किए गए तमाम संशोधनों के बारे में नोटिफिकेशन जारी किया गया है, जिसमें मोटर वाहन नियमों की बेहतर निगरानी और उन्हें लागू करने के लिए एक अक्टूबर 2020 से पोर्टल के माध्यम से वाहन संबंधी दस्तावेजों और ई-चालान का रखरखाव किया जा सकेगा। नए नियमों के तहत अब ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के लिए आपको ज्यादा डॉक्यूमेंट्स की जरूरत नहीं पड़ेगी। केंद्र सरकार ने डीएल बनवाने के लिए नियमों को आसान कर दिया है।बड़ी खबर- आ गए सितंबर महीने के लिए LPG रसोई गैस सिलेंडर के नए दाम, यहां करें चेक |
न्यूज़, समाचार, लेटेस्ट-ब्रेकिंग न्यूज़ ...8- रसोई गैस (LPG) हो सकती है सस्ती आज से रसोई गैस (LPG) सस्ती हो सकती है। हर महीने की शुरुआत में सरकारी कंपनियां रसोई गैस और नेचुरल गैस के दाम को रिवाइज करती है। सितंबर में 14.2 किलोग्राम और 19 किलोग्राम वाले गैस सिलेंडर के दाम में कमी की गई थी। उम्मीद है कि अक्टूबर में रसोई गैस के दाम घट सकते हैं। त्योहारी सीजन में सरकार उपभोक्ताओं को इसका लाभ देना चाहेगी। यही वजह है कि अक्टूबर में रसोई गैस के दाम घटने की उम्मीद की जा रही है। आम आदमी को बड़ी राहत, आज से इतने रुपये सस्ता हो गया रसोई गैस सिलेंडर9- अब फ्री नहीं मिलेगा एलपीजी सिलेंडर प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत मुफ्त गैस सिलेंडर की अवधि 30 सितंबर 2020 को खत्म हो रही है। सरकार इस योजना के तहत गरीबों को मुफ्त एलपीजी कनेक्शन देती है। कोरोना के चलते इस योजना के तहत मुफ्त सिलेंडर भी दिया गया। इसकी तारीख को अप्रैल से सितंबर तक बढ़ाया गया था।
वहीं 1 अक्टूबर को गैर-सब्सिडी वाले एलपीजी सिलेंडर और कामर्शियल गैस के रेट भी रिवाइज होंगे इनकम टैक्स विभाग ने बदले पैन कार्ड के नियम, 5 दिसंबर से होगा लागू, जानें- क्या हुआ बदलाव? - Jansatta10- आयकर विभाग ने बदले TCS से जुड़े नियम आयकर विभाग ने 1 अक्टूबर से TCS प्रावधानों को लागू करने के लिए मंगलवार को दिशा-निर्देश जारी कर दिए हैं। इसके तहत ई कॉमर्स कंपनियां 1 अक्टूबर से उत्पाद एवं सेवाओं की बिक्री पर 1 फीसदी टैक्स काटेगी। वित्त विधेयक 2020 में जोड़ी गई नई धारा 194-ओ के जरिये इसे जरूरी बनाया गया था। यह कर डिजिटल भुगतान प्लेटफार्म पर भी कट सकेगा। इसके अलावा नए कानून में एक और प्रावधान जोड़ा गया था जिसके तहत विक्रेता 50 लाख से अधिक की खरीद पर खरीदार से 0.1 फीसदी कर वसूलेगा।