03 नवम्बर 2020 को पूर्वाहन 06ः00 बजे से 07 नवम्बर 2020 को अपराहन 06ः30 बजे तक के बीच की अवधि में किसी भी प्रकार के एग्जिट पोल  का आयोजन करने तथा प्रिंट एंव इलेक्ट्रानिक मीडिया द्वारा इसके परिणाम के प्रकाशन या प्रचार अथवा किसी भी अन्य तरीके से उसका प्रचार-प्रसार करने पर प्रतिबन्ध होगा       - मानवी मीडिया

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Friday, October 16, 2020

03 नवम्बर 2020 को पूर्वाहन 06ः00 बजे से 07 नवम्बर 2020 को अपराहन 06ः30 बजे तक के बीच की अवधि में किसी भी प्रकार के एग्जिट पोल  का आयोजन करने तथा प्रिंट एंव इलेक्ट्रानिक मीडिया द्वारा इसके परिणाम के प्रकाशन या प्रचार अथवा किसी भी अन्य तरीके से उसका प्रचार-प्रसार करने पर प्रतिबन्ध होगा      

 लखनऊ (मानवी मीडिया) भारत निर्वाचन आयोग द्वारा दिनांक 29 सितम्बर 2020 के प्रेसनोट संख्या ईसीआई/प्रे0नो0/67/2020 एवं दिनांक 05 अक्टूबर 2020 के प्रेस नोट संख्या ईसीआई/प्रे0नो0/72/2020 के तहत घोषित बिहार संसदीय निर्वाचन क्षेत्र और छत्तीसगढ़, गुजरात, हरियाणा, झारखण्ड, कर्नाटक, मध्यप्रदेश, मणिपुर, नागालैण्ड, ओडिशा, तेलंगाना और  उत्तरप्रदेश की विधानसभाओं के लिए कार्यक्रम की घोषणा की गयी है। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा दिये गये निर्देशानुसार लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (संक्षेप में आरपी अधिनियम, 1951) की धारा 126क के प्रावधानों के अनुसार निर्वाचन आयोग द्वारा इस सम्बन्ध में यथा अधिसूचित अवधि के दौरान कोई भी एग्जिट पोल आयोजित करने और ऐसे एग्जिट पोल के परिणाम प्रकाशित करने एवं उनका प्रचार-प्रसार करने पर प्रतिबन्ध होगा। यह जानकारी मुख्य निर्वाचन अधिकारी उ0प्र0 श्री अजय कुमार शुक्ला ने देते हुए बताया कि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 126क की उपधारा(2) के उपबन्धों के दृष्टिगत दिनांक 03 नवम्बर 2020 (मंगलवार) को पूर्वाहन 06ः00 बजे से 07 नवम्बर 2020 (शनिवार) को अपराहन 06ः30 बजे तक के बीच की अवधि को ऐसी अवधि के रूप में अधिसूचित करता है जिसके दौरान उपर उल्लिखित बिहार के 1-वाल्मीकी नगर संसदीय  क्षेत्र और 11 राज्यों की विधानसभाओं के सन्दर्भ में किसी भी प्रकार के एग्जिट पोल  का आयोजन करने तथा प्रिंट एंव इलेक्ट्रानिक मीडिया द्वारा इसके परिणाम के प्रकाशन या प्रचार अथवा किसी भी अन्य तरीके से उसकाप्रचार प्रसार करने पर प्रतिबन्ध होगा।  शुक्ला ने बताया कि यह भी स्पष्ट किया जाताहै किलोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 126(1)(ख) के अधीन उपर्युक्त  साधारण निर्वाचन के प्रत्येक चरण में सम्बन्धित मतदान क्षेत्रों  में मतदान की समाप्ति के लिए नियत समय पर समाप्त होने वाले 48 घण्टों के दौरान किसी भी इलेक्ट्रानिक  मीडिया मे किसी भी ओपिनियन पोल या किसी अन्य मतदान सर्वेक्षण के परिणामों सहित किसी भी प्रकार के निर्वाचन  सम्बन्धी मामलें के प्रदर्शन पर प्रतिबन्ध होगा।


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