भाजपा विधायक ने लगाया भ्रष्टाचार का आरोप*आवास परियोजना पर। ***************"************ रविवार 23 अगस्त, 2020 | अगरतला (: मानवी मीडिया) त्रिपुरा के मुख्यमंत्री विपल्व देव कुमार को उस समय एक और शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा, जब उन्हीं के पार्टी के विधायक आशीष कुमार साहा ने त्रिपुरा शहरी विकास प्राधिकरण (टुडा) में बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया। श्री साहा ने श्री कुमार देव को लिखी चिट्टी में उनके (श्री कुमार देव) के नियंत्रण वाले टुडा में बड़े पैमाने पर अनियमितता का आरोप लगाया है।उन्होंने पत्र ने बताया है कि शहरी क्षेत्र में बहु मंजिला आवासों के निर्माण में रियल एस्टेट (विनियमन एवं विकास) अधिनियम 2018 लागू होता है, लेकिन टूडा इन प्रावधानों का लगातार उल्लंघन करते आ रहा है। उन्होंने आरोप लगाया है कि टुडा ने रेरा पंजिकरण के बिना ही फ्लैटों की बिक्री शुरू कर दी है और इसका नतीजा यह होगा कि खरीदारों को आने वाले दिनों कानूनी जटिलताओं का सामना करना पड़ेगा। उन्होंने कहा है कि रेरा पंजीकरण नंबर के बिना विज्ञापन प्रकाशित करके फ्लैटों की बिक्री के बारे में जनता को सूचित करना अवैध है। उन्होंने कहा, “स्थानीय रियल एस्टेट कंपनियां वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) सहित लगभग 2400 रुपये प्रति वर्ग फीट पर सबसे अच्छी गुणवत्ता वाले निर्माण बेच रही हैं। वहीं टूडा ने जीएसटी के बिना फ्लैटों को 5900 रुपये प्रति वर्ग फीट के हिसाब से बेचने के लिए एक विशेष कंपनी से समझौता किया है, जिसने स्पष्ट रूप से संकेत मिलता है इस सौदे से सरकारी संगठन ने बड़ी मात्रा में धन कमाने की व्यवस्था की है।” उन्होंने अपने पत्र में 24 अनियमितताओं का उल्लेख किया है और मुख्यमंत्री से इस सिलसिले में तत्काल कार्रवाई करने की मांग की है। खबरों को देखने के लिए👇👇👇👇 - मानवी मीडिया

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Sunday, August 23, 2020

भाजपा विधायक ने लगाया भ्रष्टाचार का आरोप*आवास परियोजना पर। ***************"************ रविवार 23 अगस्त, 2020 | अगरतला (: मानवी मीडिया) त्रिपुरा के मुख्यमंत्री विपल्व देव कुमार को उस समय एक और शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा, जब उन्हीं के पार्टी के विधायक आशीष कुमार साहा ने त्रिपुरा शहरी विकास प्राधिकरण (टुडा) में बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया। श्री साहा ने श्री कुमार देव को लिखी चिट्टी में उनके (श्री कुमार देव) के नियंत्रण वाले टुडा में बड़े पैमाने पर अनियमितता का आरोप लगाया है।उन्होंने पत्र ने बताया है कि शहरी क्षेत्र में बहु मंजिला आवासों के निर्माण में रियल एस्टेट (विनियमन एवं विकास) अधिनियम 2018 लागू होता है, लेकिन टूडा इन प्रावधानों का लगातार उल्लंघन करते आ रहा है। उन्होंने आरोप लगाया है कि टुडा ने रेरा पंजिकरण के बिना ही फ्लैटों की बिक्री शुरू कर दी है और इसका नतीजा यह होगा कि खरीदारों को आने वाले दिनों कानूनी जटिलताओं का सामना करना पड़ेगा। उन्होंने कहा है कि रेरा पंजीकरण नंबर के बिना विज्ञापन प्रकाशित करके फ्लैटों की बिक्री के बारे में जनता को सूचित करना अवैध है। उन्होंने कहा, “स्थानीय रियल एस्टेट कंपनियां वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) सहित लगभग 2400 रुपये प्रति वर्ग फीट पर सबसे अच्छी गुणवत्ता वाले निर्माण बेच रही हैं। वहीं टूडा ने जीएसटी के बिना फ्लैटों को 5900 रुपये प्रति वर्ग फीट के हिसाब से बेचने के लिए एक विशेष कंपनी से समझौता किया है, जिसने स्पष्ट रूप से संकेत मिलता है इस सौदे से सरकारी संगठन ने बड़ी मात्रा में धन कमाने की व्यवस्था की है।” उन्होंने अपने पत्र में 24 अनियमितताओं का उल्लेख किया है और मुख्यमंत्री से इस सिलसिले में तत्काल कार्रवाई करने की मांग की है। खबरों को देखने के लिए👇👇👇👇


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