सीबीआई VS सीबीआईः रिश्वत कांड में राकेश अस्थाना को क्लीन चिट, जज ने कहा- अभी कार्रवाई के लिए पर्याप्त सूबत नहीं - मानवी मीडिया

निष्पक्ष एवं निर्भीक

.

Breaking

Post Top Ad

Post Top Ad

Saturday, March 7, 2020

सीबीआई VS सीबीआईः रिश्वत कांड में राकेश अस्थाना को क्लीन चिट, जज ने कहा- अभी कार्रवाई के लिए पर्याप्त सूबत नहीं




  • मुख्य समाचार

  • शनिवार 07 मार्च, 2020 |नई दिल्ली /दिल्ली की एक अदालत ने शनिवार को केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) द्वारा रिश्वतखोरी के उस मामले में दाखिल आरोपपत्र पर अपनी सहमति दे दी, जिसमें एजेंसी के विशेष निदेशक अस्थाना को हाल ही में क्लीनचिट दे दी गई थी। विशेष सीबीआई न्यायाधीश संजीव अग्रवाल ने कहा, "राकेश अस्थाना और डीसीपी देवेंद्र कुमार के खिलाफ कार्रवाई के लिए पर्याप्त आधार नहीं है। अगर भविष्य में सीबीआई की जांच में कुछ सामने आया तो हम देखेंगे।" 2018 में गिरफ्तार किए गए और बाद में जमानत पर रिहा हुए अस्थाना और कुमार के खिलाफ आरोपी के तौर पर पर्याप्त सबूत नहीं होने की वजह से आरोपपत्र के कॉलम 12 में नाम था।11 फरवरी को दाखिल आरोपपत्र में केवल बिचौलिए मनोज प्रसाद को आरोपी ठहराया गया था। अदालत ने आरोपपत्र पर संज्ञान लिया और कहा कि आरोपी मनोज, उसके भाई सोमेश्वर प्रसार और ससुर सुनील मित्तल के खिलाफ मामले चलाने के लिए पर्याप्त आधार हैं। अदालत ने अब दोनों को तलब किया है और 13 अप्रैल को खुद के समक्ष पेश होने का आदेश दिया।सीबीआई में घूसकांड का विवाद तत्कालीन डायरेक्टर आलोक वर्मा और सीबीआई में दूसरे नंबर पर तैनात रह चुके अस्थाना के बीच जारी टकराव की एक कड़ी के तौर पर उभरा था। इसके बाद सीबीआई ने उनके खिलाफ ही भ्रष्टाचार निरोधी कानून के तहत केस दर्ज कर लिया था। बाद में सरकार ने अफसरों का तबादला कर दिया तो मामला कुछ शांत हुआ




Post Top Ad