माॅडल बिड डाॅक्यूमेंट में योजनाओं के 10 वर्ष तक संचालन एवं अनुरक्षण कार्यदायी फर्माें द्वारा किये जाने के सम्बन्ध में प्राविधान तथा मोबिलाइज़ेशन एडवांस की धनराशि के 110 प्रतिशत की धनराशि की बैंक गारण्टी के सापेक्ष कार्यदायी फर्माें को 10 प्रतिशत मोबिलाइज़ेशन एडवांस, 10 प्रतिशत वार्षिक ब्याज की देयता के साथ भुगतान का प्राविधान किया गया है। मोबिलाइज़ेशन एडवांस की धनराशि का समायोजन आगामी प्रत्येक बिल से 20 प्रतिशत की धनराशि की कटौती करते हुए पूर्ण धनराशि का समायोजन किया जाएगा।
माॅडल बिड डाॅक्यूमेंट में विभिन्न परियोजनाओं की विशिष्टियों के अनुरूप बिल आॅफ क्वांटिटी (बी0ओ0क्यू0) तथा अन्य विशिष्टियों के अनुरूप कस्टमाइज़ेशन मिशन निदेशक, राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन द्वारा पी0एम0सी0 के सहयोग से किया जाएगा।
माॅडल बिड डाॅक्यूमेंट में किसी विशेष संशोधन पर अनुमोदन हेतु मंत्रिपरिषद द्वारा मुख्यमंत्री जी को अधिकृत किया गया है।
ज्ञातव्य है कि बुन्देलखण्ड और विन्ध्य क्षेत्र की समस्त आबादी तथा आर्सेनिक/फ्लोराइड एवं जापानी इन्सेफ्लाइटिस (जे0ई0)/एक्यूट इन्सेफ्लाइटिस सिंड्रोम (ए0ई0एस0) से ग्रस्त समस्त आबादी को प्रथमतः चरणबद्ध रूप से शुद्ध पाइप पेयजल परियोजना से आच्छादित किया जाना है। उक्त के दृष्टिगत प्रथमतः विन्ध्य एवं बुन्देलखण्ड के 09 जनपदों हेतु परियोजना के स्कोप आॅफ वर्क और फिजीबिलिटी का कार्य पूर्ण करा लिया गया है।
योजनाओं के क्रियान्वयन हेतु बुन्देलखण्ड के 07 एवं विन्ध्य क्षेत्र के 02 अर्थात कुल 09 जनपदों की कुल 545 डी0पी0आर0 तैयार करा ली गयी हैं, जिनकी कुल लागत 15722.89 करोड़ रुपये आंकलित है। योजनाओं के क्रियान्वयन हेतु निर्धारित प्रक्रियानुसार प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कन्सलटेन्ट (पी0एम0सी0) के चयन की कार्यवाही कर ली गयी है। परियोजना के निर्माण हेतु कार्यदायी फर्माें के चयन हेतु माॅडल बिड डाॅक्यूमेंट मंत्रिपरिषद द्वारा अनुमोदित कर दिया गया है।
बुधवार 5 फरवरी 2020 मंत्री परिषद ने प्रदेश के बुन्देलखण्ड क्षेत्र, विन्ध्य क्षेत्र तथा गुणता प्रभावित ग्रामों में पेयजल योजना के क्रियान्वयन हेतु परियोजना के निर्माण के लिए कार्यदायी फर्माें के चयन हेतु माॅडल बिड डाॅक्यूमेंट को अनुमोदित कर दिया है।