निर्भया केसः हाईकोर्ट ने खारिज की केंद्र की अर्जी, कहा-एक साथ ही होगी फांसी, दोषियों को 7 दिन का समय - मानवी मीडिया

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Wednesday, February 5, 2020

निर्भया केसः हाईकोर्ट ने खारिज की केंद्र की अर्जी, कहा-एक साथ ही होगी फांसी, दोषियों को 7 दिन का समय




  • मुख्य समाचार

  • राष्ट्रीय03:08 pm बुधवार 5 फरवरी 2020 नई दिल्ली निर्भया केस के सभी दोषियों को अलग-्अलग नहीं बल्कि एक साथ ही फांसी दी जाएगी। दिल्ली हाईकोर्ट ने बुधवार को दोषियों को जल्द फांसी पर लटकाने की मांग वाली केंद्र सरकार और दिल्ली पुलिस की याचिका खारिज करते हुए यह फैसला दिया। हाईकोर्ट ने साथ ही निर्भया के सभी दोषियों को 7 दिन के अंदर सभी कानूनी उपायों को आजमाने की डेडलाइन भी दे दी है। दरअसल, केंद्र सरकार ने दोषियों को जल्द फांसी देने के लिए अदालत में अर्जी दाखिल की थी, जिस पर सुनवाई करते हुए रविवार को कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था और फैसले के लिए आज का दिन मुकर्रर किया था।बता दें कि निर्भया केस को दोषियों की डेथ वारंट दो बार टल चुका है। दोषी अलग-अलग मामले में कानूनी विकल्पों का इस्तेमाल करते हुए लगातार डेथ वारंट टलवाने में सफल हो जा रहे थे, लेकिन अब हाई कोर्ट ने उन्हें 7 दिन के अंदर ही सभी वैकल्पिक उपाय आजमाने को कहा है।दिल्ली हाई कोर्ट ने दोषियों की फांसी में देरी पर अथॉरिटी को लताड़ भी लगाई है। कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि एक सप्ताह के बाद डेथ वारंट लागू करने की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। निर्भया के माता-पिता के वकीलों ने मंगलवार को दिल्ली हाईकोर्ट के न्यायाधीश सुरेश कुमार कैत के समक्ष मामले को अर्जेट रूप से प्रस्तुत किया और सामूहिक दुष्कर्म व हत्या के चारों दोषियों के खिलाफ डेथ वारंट पर से रोक हटाने की मांग वाली केंद्र की याचिका के जल्द निस्तारण की मांग की।






 




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